निर्वाचन कार्य सुगमता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए विस्तृत दिशा निर्देश
अनूपपुर 2 अक्टूबर 2018/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, श्री वीएल कांताराव ने समस्त कलेक्टर्स को सुव्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। आपने शस्त्र लाइसेन्स निलम्बन के आदेश जारी करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करने, शराब की बिक्री पर निषेध ( शुष्क दिवस) घोषणा करने, लाउडस्पीकर के उपयोग के सम्बंध में आदेश जारी करने, मतदान दिवस के दिन स्थानीय एवं सवैतनिक अवकाश सम्बंधी आदेश जारी करने (यदि आवश्यक हो), शासकीय सेवकों को आदर्श आचरण संहिता अंतर्गत अपेक्षित आचरण से अवगत कराने, निर्वाचन नियमो के प्रासंगिक प्रावधानो से विभिन्न दलो एवं शासकीय सेवकों को अवगत कराने, सेक्टर मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति, मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, वितरण केंद्र, प्राप्ति केंद्र आदि के लिए अधिग्रहण आदेश जारी करने, वाहनों के अधिग्रहण की कार्यवाही, पेट्रोल पम्प मालिकों से स्टॉक आरक्षण सम्बंधी आदेश जारी करने, निर्वाचन व्यय निगरानी, आदर्श आचरण संहिता के सम्बंध में राजनैतिक दलो एवं अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करने, निर्भीक होकर रिश्वत प्रलोभन आदि से मुक्त होकर मतदान करने के सम्बंध में जागरूकता लाने, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने (यदि आवश्यक हो) तथा विभिन्न सांख्यकीय जानकारी एवं डाटा निर्धारित प्रारूप में प्रदाय करने के सम्बंध में आवश्यक तैयारियाँ समय से पूर्ण करने के लिए कहा है ताकि निर्वाचन कार्य सुगमता पूर्वक सम्पन्न किया जा सके।