"ग्राम पंचायत विकास योजना" के फेसिलिटेर का प्रशिक्षण 17-19 सितम्बर तक |
अनुपपुर | 16-सितम्बर-2018 |
सबकी योजना-सबका विकास की मूल अवधारणा के तहत प्रदेश में 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, तक जन-अभियान चलाया जायेगा। इसमें वर्ष 2019-20 के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी। कार्य-योजना तैयार करने के लिए नियुक्त फेसीलिटेर का एक दिवसीय प्रशिक्षण 313 जनपद पंचायतों में 17 से 19 सितम्बर तक आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में पंचायत की मदद के लिये फेसीलिटेर नियुक्त किये गये है। फेसीलिटेर द्वारा ग्राम पंचायत का मिशन अंत्योदय के अंतर्गत सर्वे का कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा। सर्वे तथा मेपिंग का कार्य 28 सितम्बर तक पूर्ण कर 2 अक्टूबर, की ग्रामसभा में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम पंचायत विकास की तैयार योजना 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक दो चरणों में आयोजित ग्राम-सभाओं में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जायेगी। ग्रामसभा के अनुमोदन के उपरांत ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम प्रकाशन 31 दिसम्बर, 2018 तक किया जायेगा।
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Sunday, September 16, 2018
"ग्राम पंचायत विकास योजना" के फेसिलिटेर का प्रशिक्षण 17-19 सितम्बर तक
विधानसभा चुनाव-2018 के संदर्भ में हुई राजनैतिक दलों की कार्यशाला
विधानसभा चुनाव-2018 के संदर्भ में हुई राजनैतिक दलों की कार्यशाला |
अनुपपुर | 16-सितम्बर-2018 |
राजनैतिक दलों की कार्यशाला को संबोधित करते हुये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में राजनैतिक दल अभिन्न अंग है। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद राजनैतिक दलों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2018 को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिये राजनैतिक दलों के साथ समन्वय आवश्यक है। इसलिये पहली बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें राजनैतिक दलों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण से संबंधित अद्यतन जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें।
कार्यशाला में श्री राव ने बताया कि प्रदेश में 70 से अधिक राजनैतिक दलों से संपर्क कर उनको कार्यशाला में आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य राजनैतिक दलों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव-2018 स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के साथ समावेशी, सुगम, विश्वसनीय और नैतिक मतदान कराया जाना है। कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव श्री एस.के. रूडोला ने कहा कि देश में निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों के साथ इस प्रकार की कार्यशाला एक अच्छा नवाचार है। प्रदेश में कार्यशाला में इतने अधिक राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति स्वस्थ निर्वाचन की भावना का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनैतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे जनता का निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास बना रहता है। प्रशिक्षण कार्यशाला में श्री विनोद कुमार अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव, श्री लोकेश जाटव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विकास नरवाल ने भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में समझाया। |
एमसीएमसी एवं मीडिया सेल के नोडल अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न
एमसीएमसी एवं मीडिया सेल के नोडल अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न |
इलेक्ट्रॉनिक फार्म के सभी विज्ञापन का प्रमाणन होना अनिवार्य - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी |
अनुपपुर | 16-सितम्बर-2018 |
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही-एल- कान्ता राव ने एम-सी-एम-सी एवं मीडिया सेल के नोडल अधिकारियों की प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कहा कि निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज को चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा जारी किये गये और बेनाम जारी किये गये विज्ञापनों तथा समाचार को भी संज्ञान में लेकर उन पर कार्यवाही की जाएगी। एम-सी-एम-सी और मीडिया सेल सभी घटनाओं पर पैनी निगाह रखें। किसी भी प्रत्याशी के समर्थन अथवा विपक्ष में जारी होने वाली प्रत्येक खबर को संवेदनशीलता के साथ देखें और उनका आकलन करें।
श्री कान्ता राव ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 में मीडिया और सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जारी होने वाले प्रत्येक समाचार, विचार, घटना, वीडियो, जिंगल, रेडियो एवं एफएम चैनलों पर प्रसारित होने वाले ओडियो और सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी, मोबाईल वैन से प्रसारित होने वाले प्रत्येक विजुअल की मॉनिटिरिंग की जाये और उस पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही की जाये। श्री राव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की व्यय सीमा 28 लाख रूपये है और प्रत्याशी को प्रत्येक 3 दिन में चुनाव खर्च आयोग को उपलब्ध कराना होगा। प्रशिक्षण कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव श्री पवन दीवान ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हर समय इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित होने वाले प्रत्येक विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रानिक माध्यम में टी.वी. चैनलों पर प्रसारित विज्ञापन, सोशल मीडिया, बल्क मैसेज, बल्क वाईस मैसेज, ऑडियो-वीडियो डिस्पले आदि में भी यदि इलेक्ट्रानिक डिस्पले का उपयोग होता है़ तो उसको भी चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। प्रशिक्षण कार्यशला में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल, अपर कलेक्टर श्री आर.के. तिवारी ने भी प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के एम-सी-एम-सी- और मीडिया सेल के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। |
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