मतदाता जागरूकता एवं नैतिक मतदान हेतु मीडिया करे आवश्यक सहयोग
आदर्श आचरण संहिता में करें निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता
अनूपपुर 4 अक्टूबर 2018/ लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ होने के नाते मीडिया का यह दायित्व है कि वह निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ जानकारी से आमजनो को अवगत कराए। कलेक्ट्रैट सभागार में आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित प्रेस वार्ता में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के समय मीडिया प्रतिनिधियों को अपेक्षित आचरण से अवगत कराया गया। मीडिया को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126, 126क, 127क अंतर्गत विहित प्रावधानो से अवगत कराया गया। प्रतिनिधियों को ओपिनियन पोल, एग्ज़िट पोल एवं मीडिया कवरेज के सम्बंध में भारत निर्वाचन आयोग, पीसीआई एवं एनबीएसए के दिशा निर्देशो एवं मार्गदर्शन की जानकारी दी गयी एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 171एच अंतर्गत प्रावधानो से अवगत कराया गया। मीडिया से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन में आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने मतदाता जागरूकता एवं नैतिक मतदान के अभियान में मीडिया से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत बनाने में सहयोग प्रदान करने की बात कही। अपर कलेक्टर एवं उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ आर पी तिवारी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मीडिया से आवश्यक सहयोग के लिए कहा। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री अमन मिश्रा, सहायक संचालक जनसम्पर्क श्री अंकुश मिश्रा, मीडिया प्रभारी ज़िला पंचायत श्री अमित श्रीवास्तव समेत अनूपपुर ज़िले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार साथी उपस्थित थे।