1 अगस्त सायं 5 बजे से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित
अनूपपुर 31 जुलाई 2018/ कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के पालन में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान दिवस 3 अगस्त दिन शुक्रवार के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 1 अगस्त को सायं 5 बजे से दिनांक 3 अगस्त को मतदान समाप्ति तक के लिए नगरपालिक परिषद बिजुरी अंतर्गत देशी/विदेशी मदिरा दुकान बिजुरी एवं कपिलधारा से मदिरा का क्रय विक्रय एवं परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।