Sunday, August 26, 2018

मुन्नीलाल पाण्डेय प्रभारी नायब तहसीलदार अनूपपुर पर पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित

मुन्नीलाल पाण्डेय प्रभारी नायब तहसीलदार अनूपपुर पर पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित 
 
अनुपपुर | 26-अगस्त-2018
 
   
    कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर श्री मुन्नीलाल पाण्डेय प्रभारी नायब तहसीलदार अनूपपुर को 500 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।

मिलिंद नागदेव, नदिमा श्री एवं श्री आर.पी. श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी

मिलिंद नागदेव, नदिमा श्री एवं श्री आर.पी. श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी 
 
अनुपपुर | 26-अगस्त-2018
 
   
    कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर श्री मिलिंद नागदेवे प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी कोतमा, श्रीमती नदिमा श्री प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर, श्री आर.पी. श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी अनूपपुर को  कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने उक्त संबध में कारण स्पष्ट करते हुए तीन दिवस के भीतर जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।

सम्बल योजनांतर्गत गठित विशेष लोक अदालत में 75 प्रकरणो का हुआ निराकरण

सम्बल योजनांतर्गत गठित विशेष लोक अदालत में 75 प्रकरणो का हुआ निराकरण

अनूपपुर 26 अगस्त 2018/ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 25 अगस्त 2018 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश महोदय श्री रवि कुमार नायक के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन संपन्न हुआ। उक्त लोक अदालत में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों तथा म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के अंतर्गत आने वाले मुकदमे वापस लिये गये।
उक्त लोक अदालत हेतु श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश विद्युत के न्यायालय में खण्डपीठ का गठन किया गया था।ज़िला विधिक सहायता अधिकारी श्री जितेंद्र मोहन धुर्वे ने बताया कि लोक अदालत में 75 प्रकरण निराकृत हुए। जिनमें से 12 प्रकरणों में समझौता हुआ जबकि 63 प्रकरण वापस लिये गये। आयोजित लोक अदालत में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 150 रही।
 

कोई भी पात्र मतदाता नही रहना चाहिए वंचित- कलेक्टर मतदाता सूची में नाम जुड़ने की तिथि 31 अगस्त तक

कोई भी पात्र मतदाता नही रहना चाहिए वंचित- कलेक्टर 
मतदाता सूची में नाम जुड़ने की तिथि 31 अगस्त तक

अनूपपुर 26 अगस्त 2018/ जिले में 18 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या के अनुपात में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। महिला मतदाताओं के नाम विशेष ध्यान देकर मतदाता सूची में शामिल करायें। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से नहीं छूटे। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने समस्त बीएलओ को दिये हैं। कलेक्टर ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने के लिए कहा है।
    कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की तिथि आयोग द्वारा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 21 अगस्त तक निर्धारित थी। आपने कहा कि एक जनवरी 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाना हैं। अतएव सभी नोडल अधिकारी मेहनत कर मतदान केन्द्रवार छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने 18 साल पूर्ण कर चुके युवक-युवतियों की जानकारी लेकर उनसे फार्म-6 भरवाकर सूची में नाम शामिल कराने के निर्देश दिए।

राजनैतिक दल आचार संहिता मे निहित आचरणों का करें पालन – ज़िला निर्वाचन अधिकारी


राजनैतिक दल आचार संहिता मे निहित आचरणों का करें पालन – ज़िला निर्वाचन अधिकारी


अनूपपुर 26 अगस्त 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह  पी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए समस्त राजनैतिक दलो एवं अभ्यर्थियों को समझाइश दी है कि ऐसे सभी कार्यो से परहेज करे जो चुनावी कानूनों एवं नियमो के अंतर्गत अपराध हैं। समस्त राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी आचार संहिता मे निहित आचरणों का पूर्णरुपेण पालन करे। आपने बताया कि ऐसा कोई पोस्टर,इश्तहार, पैम्फलेट या परिपत्र न निकालें जिसमे मुद्रक अथवा प्रकाशक का नाम एवं पता न हो। किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओ पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मेदवारी के संबंध मे ऐसे समाचार का प्रकाशन न करवाएँ जिसके सत्य होने का विश्वास न हो। किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनावी सभा मे हस्तक्षेप न करे। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का परितोषिक, रिश्वत अथवा प्रलोभन न दे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए वाहनो का प्रयोग न करें।मतदान केंद्र के आस पास विश्रंखल आचरण या मतदान केंद्र के अधिकारियों के कार्य मे बाधा न डाले। किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन,अहाते अथवा दीवार का उपयोग झण्डा तागने, पोस्टर चिपकाने नारे लिखने आदि का कार्य बगैर संबन्धित व्यक्ति की अनुमति के न करे। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन उनके अहातो अथवा अन्य परिसंपत्तियों का प्रयोग चुनावी प्रचार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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