| सरल बिजली एवं बिल माफी स्कीम में अब तक 39 लाख हितग्राहियों ने कराया पंजीयन |
| अनुपपुर | 11-जुलाई-2018 |
मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों को सरल करने के लिये सरल बिजली बिल स्कीम में अब तक 14 लाख 55 हजार 813 एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के लिये मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 24 लाख 41 हजार 944 पंजीकरण हो चुके हैं। दोनों योजनाएं एक जुलाई से लागू हुई है। प्रदेश में तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हितग्राहियों के पंजीयन के लिये शिविर लगाये जा रहे हैं। दोनों योजनाओं से अभी तक लगभग 39 लाख हितग्राही पंजीकृत हो चुके हैं।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जबलपुर, सागर एवं रीवा क्षेत्र के शिविरों में सरल बिजली बिल स्कीम में 5 लाख 53 हजार 256 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 11 लाख 41 हजार 848 हितग्राही ने पंजीयन करवाया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में सरल बिजली बिल स्कीम में 2 लाख 78 हजार 307 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 5 लाख 61 हजार 608 हितग्राही पंजीकरण करवा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र में हुए शिविरों में सरल बिजली बिल स्कीम में 6 लाख 24 हजार 250 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 7 लाख 27 हजार 233 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। योजना में पंजीकृत श्रमिक जिनका विद्युत भार एक किलोवॉट तक है, स्कीम के पात्र होंगे। पंजीकृत श्रमिकों से पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति नहीं मांगी जाएगी। मात्र पंजीयन एवं समग्र आईडी क्रमांक आवेदन पत्र में भरना होगा। श्रमिकों का कनेक्शन न होने पर बिना कनेक्शन प्रभार लिये (निरूशुल्क) विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। स्कीम में 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता शामिल होंगे, किन्तु एयर कंडीशनर तथा हीटर का उपयोग करने वाले पात्र नहीं होंगे। उपभोक्ता से प्रतिमाह मात्र 200 रूपए अथवा विगत वर्ष भर के मासिक औसत बिल की राशि, जो भी कम हो ली जाएगी। जहां मीटर स्थापित हैं, वहां मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किया जाएगा। जहां पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है एवं साथ में निवासरत है और उसका नाम समग्र आईडी में परिवार के सदस्य के रूप में अंकित है, तो इसी विद्युत संयोजन पर स्कीम का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में पंजीकृत श्रमिकों के साथ बीपीएल उपभोक्ता पात्र होंगे। हितग्राहियों को विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का कोई शुल्क नहीं होगा। आवेदन-पत्र में मात्र श्रमिक पंजीयन एवं समग्र आईडी/बीपीएल कार्ड क्रमांक तथा सहयोगी दस्तावेज आधार एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। इनकी कोई फोटो कॉपी नहीं देनी होगी। पात्र हितग्राहियों के घरेलू संयोजन पर माह जून 2018 की कुल बकाया राशि माफ की जाएगी। बिल माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना में वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे, जिन पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत् प्रकरण दर्ज हैं। यदि पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ निवास करता है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर स्कीम का लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं में शामिल होने के लिए शिविर में बिजली उपभोक्ता को स्वयं उपस्थित होना चाहिए। उनके बीमार या बाहर होने पर परिवार के सदस्य आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। पात्र श्रमिकों को दोनों योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। |
Wednesday, July 11, 2018
सरल बिजली एवं बिल माफी स्कीम में अब तक 39 लाख हितग्राहियों ने कराया पंजीयन
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