Monday, July 9, 2018

11 जुलाई को मनाया जायेगा विश्व जनसंख्या दिवस निकाली जायेगी जनजागृति रैली

11 जुलाई को मनाया जायेगा विश्व जनसंख्या दिवस निकाली जायेगी जनजागृति रैली 

अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव ने बताया कि जनसंख्या स्थरीकरण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में बताया कि इस दौरान होर्डिग्स, बैनर्स, पम्पलेट्स, एनाउनमेंट्स व्याख्यान एवं रैली के माध्यम से जनसंख्या वृद्वि रोकने एवं परिवार कल्याण के लिये परिवार नियोजन की अलख जगाई जायेगी। खुशहाली का आधार-छोटा परिवार की अवधारणा को साकार करने हेतु परिवार नियोजन के स्थायी साधन पुरूष/महिला नसबन्दी शिविरों का आयोजन कर एवं अस्थाई साधन के तहत माला-एन, कॉपर-टी, निरोध का वितरण कर आमजन को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जायेगी। आई.ई.सी. सलाहकार मो0 साजिद खान ने बताया कि विश्व जनसंख्या स्थरीकरण माह में सेवा प्रदायगी पखवाडा के अंतर्गत परिवार नियोजन कैम्पों का आयोजन कर पम्पलेटों के माध्यम से परिवार नियोजन के संबंध में गांव-गांव प्रचार-प्रसार किया जायेगा। जनसंख्या स्थरीकरण माह के अंतर्गत 11 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जायेंगी। नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जायेगा तथा माइकिंग के माध्यम से संपूण जिले मे परिवार कल्याण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। 11 जुलाई 2018 विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार कल्याण मेला का भी आयोजन किया जावेगा, जिसमें परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई साधनों के जानकारी प्रदान की जावेगी तथा अस्थाई साधनों का प्रदर्शन कर लोगों को सेवा हेतु प्रेरित किया जायेगा।
   प्रातः काल 09:00 बजे से एएनएमटीसी की छात्राओं द्वारा नारों के माध्यम से जनजागृति रैली निकाल कर परिवार नियोजन के साधन अपनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। 

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को 
 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में 14 जुलाई 2018 को सम्पूर्ण प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय अनूपपुर तथा तहसील मुख्यालय कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश महोदय श्री रवि कुमार नायक के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत में अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम के न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य समस्त दाण्डिक, सिविल, विधिक, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर पंचायत, बैंकों, प्रीलिटिगेशन इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते द्वारा किया जायेगा।
    लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो इसके लिये अनूपपुर में 05, कोतमा में 03 एवं राजेन्द्रग्राम में 02 खण्डपीठों को गठन किया गया है।
    पक्षकारों में समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गयी है।
      उक्त लोक अदालत में आ पराधिक, दीवानी, पारिवारिक, वैवाहिक, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्लेम प्रकरण, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण व अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण एवं बैंक रिकवरी, विद्युत, नगरपालिका के जलकर व संपत्तिकर संबंधित एवं बीएसएनएल के पूर्ववाद प्रकरणों एवं समस्त प्रकृति के प्रकरणों का भी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। बैंक, विद्युत, नगरपालिका एवं बीएसएनएल के पूर्ववाद प्रकरणों में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जावेगी।  अतः आमजन से अपील है कि वे जिला शहडोल अंतर्गत अपने न्यायालय में चल रहे प्रकरणों एवं पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से करवाकर अवसर का लाभ उठावें।

दिव्यांगजनों को चुनावी सहभागिता हेतु करें जागरूक

दिव्यांगजनों को चुनावी सहभागिता हेतु करें जागरूक 
 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया दिव्यांगजन अधिनियम 2016 अंतर्गत पूर्व में प्रचलित 07 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शमिल की गई है। उक्त संबंध में जागरूकता लाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, पुष्पराजगढ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत अनूपपुर, कोतमा, बिजुरी, पसान, जैतहरी को इस संबंध में के दीवार लेखन/चित्रण के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया है, ताकि उक्त लेखन/चित्रण तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों में निर्वाचन के प्रति जागरूकता आ सके।

मध्यप्रदेश के गरीब श्रमिकों को सस्ती दर पर रोशनी का इंतजाम

मध्यप्रदेश के गरीब श्रमिकों को सस्ती दर पर रोशनी का इंतजाम 
मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिक और बीपीएल वर्ग की जिंदगी में छाया अंधेरा अब दूर होने जा रहा है। पहले सौभाग्य योजना फिर अब सरल बिजली बिल और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में उन्हें सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाने के साथ बकाया बिजली बिल से भी मुक्ति दिलाई जा रही  है। सौभाग्य योजना से अब तक जहाँ 17 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिये गये, वही एक जुलाई से लागू दोनों नई योजनाओं ने पंजीकृत श्रमिकों और बिजली बिल के बकायादार बीपीएल श्रेणी के गरीबों की जिंदगी को रोशन कर दिया है।
सरल बिजली बिल स्कीम
    सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो निरूशुल्क नामांतरण भी करवा सकता है।
    एक जुलाई से लागू इस स्कीम का बिल अगस्त में आयेगा। घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट रखी जायेगी। स्कीम में लाभ के लिये मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन-पत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय/कैम्प में जमा करना होगा। स्व-घोषणा आवेदन-पत्र पर इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बिजली कनेक्शन है के परिवार का सदस्य है और उपभोक्ता के साथ ही रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, परन्तु परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हो। यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का बिजली कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही उसे अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत कंपनी पूरी जानकारी देते हुए सहायता और मार्गदर्शन करेगी।
    एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी।
    शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी।
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम
    स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है।
स्कीम का उद्देश्य
    घरेलू बिजली बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाने के कारण मूल बकाया राशि और उस पर अधिरोपित सरचार्ज के कारण उपभोक्ता के बिलों की राशि बहुत ज्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू बिजली कनेक्शन की पुरानी बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बिल भुगतान करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से ही यह माफी स्कीम लागू की गई है। स्कीम का प्रभाव जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लागू होगा।
पात्र उपभोक्ता
    संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर बिजली बिल की बकाया राशि को श्रम विभाग के पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर माफ किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का बिजली कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो तथा बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यदि संबल योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही-बिजली उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है और उसके साथ रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम बदलना जरूरी नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों।
स्कीम का स्वरूप
    उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी  राशि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे।

टमाटर उत्पादन की प्लग ट्रे तकनीकी का किया गया उद्घाटन

टमाटर उत्पादन की प्लग ट्रे तकनीकी का किया गया उद्घाटन 
 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्व विद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र अमरकण्टक जिला अनूपपुर द्वारा आदिवासी बाहुल्य ग्राम डोंडिया विकासखंड पुष्पराजगढ़ में प्लग ट्रे से उत्तम पौध उत्पादन का विधि प्रदर्शन किया गया। समूह बैठक कर कृषकों को इस तकनीकी की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कृषको में नई तकनीक के प्रति काफी उत्साह था। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्राम डोंडिया में प्लग ट्रे के माध्यम से टमाटर उत्पादन का प्रक्षेत्र परीक्षण किया जा रहा हेै कृषि वैज्ञानिक कृषक के खेत में उन्नत तकनीक और परम्परागत तकनीक का परीक्षण कर तकनीकी की बारीकियों  से कृषक को अवगत करा रहे है। प्लग ट्रे से नर्सरी लगाने के लाभ उच्च गुणवत्ता युक्त पौध की प्राप्ति, रोग मुक्त पौध की प्राप्ति, उत्पादन लगत में कमी, अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। कृषक बंधू वर्षा ऋतू में टमाटर फसल की नर्सरी तैयार नहीं कर पाते इसी उद्देश्य को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्लग ट्रे के माध्यम से प्रक्षेत्र परिक्षण किया जा रहा। इस दौरान अनिल कुमार वैज्ञानिक फसल सुरक्षा, योगेश कुमार वैज्ञानिक कृषि वणिकी, संदीप चौहान वैज्ञानिक कृषि प्रसार और ग्राम के कृषक बंधू उपस्थित रहे।
 

प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर होगा भूखण्ड का आवंटन

प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर होगा भूखण्ड का आवंटन 
 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
   महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 जारी किये गये है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्ड का आवंटन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर किया जाना है।
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र  कदम टोला में 107 भूखण्ड  हैं, जिनमें से 23 भूखण्ड निम्मानुसार निर्माण इकाईयों के लिये आवंटन हेतु उपलब्ध हैं, भूमि का विवरण उद्योग विभाग की वेबसाइट http:mpmsme.gov.in/onlineland/ में देखा जा सकता है। उद्यमी निवेशकों को सूचित किया जाता हैं कि दिनांक 11 जुलाई 2018 को प्रायः 10 बजे से दिनांक 25 जुलाई 2018 को सायं 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु आवंटन नियम एंव आवश्यक निर्देश उद्योग विभाग की वेबसाइट http:mpmsme.gov.in/onlineland/  में देखे जा सकते है।
 

किसानों को एक साल में दिये 35 हजार करोड़ - मुख्यमंत्री श्री चौहान

किसानों को एक साल में दिये 35 हजार करोड़ - मुख्यमंत्री श्री चौहान 
 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक साल में किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं में लगभग 35 हजार करोड़ रूपये की सहायता पहुँचाई गई है।
    राज्य सरकार ने नर्मदा के पानी को क्षिप्रा नदी में डालने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। आज नर्मदा मैया की कृपा से देवास को पीने का पानी सहजता से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देवास, उज्जैन, शाजापुर और आगर जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा-कालीसिंध पार्ट-1 व पार्ट-2 तथा नर्मदा मालवा-गंभीर पार्ट-01 और पार्ट-02 तथा नर्मदा मालवा-क्षिप्रा पार्ट-2 लिंक परियोजनाओं से सिंचाई की योजना तैयार की गई है। इसमें विभिन्न चरणों में लगभग 14 लाख 20 हजार एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था होने से अगले पांच साल में इन जिलों में फसलों का पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को देवास में “किसान महासम्मेलन” को संबोधित कर रहे थे।
किसानों के 30 हजार बेटा-बेटियों के लिये ऋण की व्यवस्था
    श्री चौहान ने कहा कि किसानों को फसलों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए फसलों के निर्यात के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिये एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फुड प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल किसानों के 30 हजार बेटा-बेटियों को इस योजना में ऋण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।
    मुख्यमंत्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों और गरीबों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि अगले चार साल में हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। गरीबों, श्रमिकों के बेटा-बेटियों की उच्च शिक्षा की फीस सरकार भरेगी। उन्होंने बताया कि बिजली बिल माफी योजना में सभी गरीबों और श्रमिकों के बिजली बिल माफ करने के लिए कैम्प लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटी के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो उसे फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। सागर में एक बच्ची के साथ हुई दुराचार की घटना में आरोपी को फांसी की सजा हो गई है। श्री चौहान ने महा-सम्मेलन में जनसैलाब से बेटी बचाने, बेटियों का मान-सम्मान करने, पानी बचाने, नया मध्यप्रदेश बनाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने का आह्वान किया।
    महा-सम्मेलन में तकनीकी कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी, सांसद श्री मनोहर ऊंटवाल तथा विधायक श्रीमती गायत्रीराजे पवार ने भी विचार रखे।
    प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 34 करोड़ 81 लाख लागत की 3 सड़कों का भूमि-पूजन किया। देवास जिले के लगभग एक लाख 6 हजार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ-2017 के 552 करोड़ रुपए से अधिक की दावा राशि के भुगतान प्रमाण-पत्र वितरण कार्य की शुरूआत की। प्रतीक स्वरूप हितग्राहियों को बीमा दावा राशि के प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। महा-सम्मेलन में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2105 हितग्राहियों को 25 करोड़ 26 लाख के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बिजली माफी योजना के पांच हितग्राहियों तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में दो महिलाओं को प्रतीक स्वरूप गैस कनेक्शन के प्रमाण-पत्र दिए गए।

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा श्री स्वामी प्रसाद लोधी के निधन पर दु:ख व्यक्त

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा श्री स्वामी प्रसाद लोधी के निधन पर दु:ख व्यक्त 

अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती के बड़े भाई श्री स्वामी प्रसाद लोधी के निधन पर गहन दुरूख व्यक्त किया है।
    डॉ. मिश्र ने शोक संदेश में कहा है कि श्री लोधी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सम्मानजनक स्थान अर्जित किया। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।

वीवीपैट और ईवीएम के प्रचार के लिये 10 जुलाई से जिलों में जायेगी जागरूकता वैन

वीवीपैट और ईवीएम के प्रचार के लिये 10 जुलाई से जिलों में जायेगी जागरूकता वैन 
चुनाव आयोग के अधिकारी 9 जुलाई को जागरूकता वैन को जिलों के लिये रवाना करेंगे 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। मतदान-प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिये मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने 10 जुलाई से एक माह तक सभी 51 जिलों में मतदाता जागरूकता वैन पहुँचेगी। भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्तद्वय श्री चन्द्रभूषण कुमार एवं श्री संदीप सक्सेना और संचालक आई.टी. श्री वी.एन. शुक्ला दोपहर 1.15 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मतदाता जागरूकता वैन को हरी-झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह भी उपस्थित रहेंगी।
    मतदाता जागरूकता वैन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी शहरों, कस्बों और ग्रामों में पहुँचकर ईवीएम और वीवीपैट मशीन के उपयोग एवं प्रक्रिया की जानकारी देगी। वैन मतदान केन्द्र स्तर तक भी पहुँचेगी और मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट की कार्य-प्रणाली से अवगत करवाया जायेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने सभी जिला कलेक्टर को जागरूकता वैन के प्रचार-प्रसार तथा मॉनीटरिंग के निर्देश दिये हैं।
    मतदाता जागरूकता वैन में लगी एलसीडी से दोनों मशीनों के बारे में जानकारी दी जायेगी तथा प्रचार सामग्री वितरित की जायेगी। वैन में वीवीपैट और ईवीएम का प्रदर्शन भी होगा, ताकि मतदाता वोट डालने की प्रक्रिया समझ सकें। वैन में ईवीएम और वीवीपैट मशीन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी। वैन के भ्रमण के लिये प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जायेगा। नोडल अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट संकलित करेगा कि कितने मतदाताओं द्वारा ईवीएम और वीवीपैट की कार्य-प्रणाली की जानकारी ली गई।

श्रीमती वीरा राणा होंगी राज्यपाल की प्रमुख सचिव

श्रीमती वीरा राणा होंगी राज्यपाल की प्रमुख सचिव 

अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों की पद-स्थापना में परिवर्तन किया गया है। प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्रीमती वीरा राणा को प्रमुख सचिव राज्यपाल, राजभवन पदस्थ किया गया है। प्रमुख सचिव राज्यपाल डॉ. एम. मोहन राव को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय बनाया गया है।
    प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक आदिम-जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान श्री एस.एन. मिश्रा को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ ही प्रमुख सचिव अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से दिया गया है। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्री अशोक शाह को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से दिया गया है।
 

अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा रोजगार निर्माण

अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा रोजगार निर्माण 

अनुपपुर | 09-जुलाई-2018

 
 
    रोजगार और निर्माण अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। जनसम्पर्क विभाग (माध्यम) द्वारा प्रकाशित रोजगार निर्माण अब ई-पेपर के रूप में भी निकाला जा रहा है। इसे जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo-org पर देखा जा सकेगा। नौ जुलाई से 15 जुलाई के रोजगार और निर्माण का अंक ऑनलाइन उपलब्ध है।
    गाँव हो या शहर, रोजगार और निर्माण अब एक साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। युवा अब घर बैठे रोजगार संबंधी जानकारी, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विशेष लेख, सफल प्रतियोगियों के इंटरव्यू, मॉडल टेस्ट पेपर्स और सम-सामयिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

अनूपपुर सहित 10 नगरीय निकायों में निर्वाचन की अधिसूचना जारी

अनूपपुर सहित 10 नगरीय निकायों में निर्वाचन की अधिसूचना जारी 
नगरीय निकाय अनूपपुर साँची, नरवर, चुरहट, भैंसदेही में होगा आम निर्वाचन 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 10 नगरीय निकायों में निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। नगरपालिका परिषद् अनूपपुर और नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी, चुरहट जिला सीधी भैंसदेही जिला बैतूल और साँची जिला रायसेन में आम निर्वाचन होगा। नगर परिषद करनावद जिला देवास और खिलचीपुर जिला राजगढ़ में उप निर्वाचन होगा। नगर परिषद् करही पांडल्याखुर्द जिला खरगोन, सिरमोर जिला रीवा और लांजी जिला बालाघाट में अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के लिए निर्वाचन होगा। इसके साथ ही नगरपालिक निगम भोपाल सहित 19 नगरीय निकायों में एक-एक पार्षद के लिए उप निर्वाचन भी होगा।
मतदान 3 अगस्त को
    आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 11 जुलाई से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2018 है। नाम निर्देशन-पत्रों की समीक्षा 19 जुलाई को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख 21 जुलाई है। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 21 जुलाई को होगा। मतदान 3 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 7 अगस्त को सुबह 9 बजे से होगी।
    अध्यक्ष पद से वापस बुलाये जाने के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकशन और प्रतीकों का आवंटन 11 जुलाई को होगा। मतदान 3 अगस्त और मतगणना 7 अगस्त को होगी। संबंधित क्षेत्रों में आज से ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।
    इसके साथ ही सिंगरौली जिले की 9 और बैतूल जिले की एक ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन तथा एक जिला पंचायत सदस्य, 13 जनपद सदस्य, 108 सरपंच एवं 3889 पंच पद के लिये उप निर्वाचन का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है।

वीवीपीएटी, ईवीएम एवं मतदान जागरूकता हेतु हर मतदान केंद्र मे जाएगी जागरूकता वैन

वीवीपीएटी, ईवीएम एवं मतदान जागरूकता हेतु हर मतदान केंद्र मे जाएगी जागरूकता वैन



अनूपपुर 9 जुलाई 2018/ उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ आर पी तिवारी ने बताया कि वीवीपीएटी, ईवीएम एवं मतदान जागरूकता हेतु हर मतदान केंद्र मे जागरूकता वैन जाएगी। जागरूकता वैन हर मतदान केंद्र मे वीवीपीएटी एवं ईवीएम मे मतदान प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगी। आपने इस हेतु व्यवस्थित कार्यक्रम बनाने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है। डॉ तिवारी ने बताया जागरूकता वैन लगभग एक महीने तक ज़िले के भ्रमण मे रहेगी।

सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु बनाए व्यवस्थित कार्यप्रणाली - कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी

सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु बनाए व्यवस्थित कार्यप्रणाली - कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी


अनूपपुर 9 जुलाई 2018/ सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के समाधानकारक एवं संतोषजनक निराकरण हेतु व्यवस्थित कार्ययोजना बनाये। कोई आवेदन मांग है अथवा आवेदनकर्ता अपात्र है तो विधिवत टीप अंकित कर प्रकरण को अग्रेषित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे उपस्थित अधिकारियों को दिये। आपने कहा बिना विचारण किसी मामले का अग्रेषित होना अथवा टीप का स्पष्ट न होना संबन्धित अधिकारी की कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को निरूपित करता है। ऐसे प्रकरणों मे संबन्धित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
नए समग्र आईडी के कारण पात्रता पर्ची मिलने मे हो रही देरी का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने ज़िला खाद्य अधिकारी को पंचायत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर विषमताओं को शीघ्र दूर करने हेतु निर्देशित किया है। कलेक्टर ने ज़िले को खुले मे शौच मुक्त करने हेतु विभिन्न विभागो को सौपी गयी जिम्मेदारियाँ की समीक्षा की। कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन के एल-3, एल-4 लेवल एवं समाधान मे चिन्हित प्रकरणों, 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों मे विशेष ध्यान देकर उनका समाधानकारक निराकरण करना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने उर्वरको की उपलब्धता एवं उसके वितरण के संबंध मे कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना, अपर कलेक्टर डॉ आर पी तिवारी समेत विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।

ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व मे समस्त विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य- कलेक्टर अनुग्रह पी

ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व मे समस्त विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य- कलेक्टर अनुग्रह पी


अनूपपुर 9 जुलाई 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि 11 जुलाई को ज़िले मे ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व मनाया जाएगा। आपने बताया कि उक्त कार्यक्रम मे सरल बिजली बिल योजना एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के दौरान असंगठित श्रमिकों को पंजीयन कार्ड का भी वितरण किया जाएगा। श्रीमती अनुग्रह पी ने नगरपालिका एवं जनपद अधिकारियों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु निर्देशित किया है। 

वीवीपीएटी, ईवीएम एवं मतदान जागरूकता हेतु हर मतदान केंद्र मे जाएगी जागरूकता वैन

वीवीपीएटी, ईवीएम एवं मतदान जागरूकता हेतु हर मतदान केंद्र मे जाएगी जागरूकता वैन 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर पी तिवारी ने बताया कि वीवीपीएटी, ईवीएम एवं मतदान जागरूकता हेतु हर मतदान केंद्र मे जागरूकता वैन जाएगी। जागरूकता वैन हर मतदान केंद्र मे वीवीपीएटी एवं ईवीएम मे मतदान प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगी। आपने इस हेतु व्यवस्थित कार्यक्रम बनाने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है। डॉ. तिवारी ने बताया जागरूकता वैन लगभग एक महीने तक जिले के भ्रमण मे रहेगी।

सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु बनाए व्यवस्थित कार्यप्रणाली - कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी

सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु बनाए व्यवस्थित कार्यप्रणाली - कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
    सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के समाधानकारक एवं संतोषजनक निराकरण हेतु व्यवस्थित कार्ययोजना बनाये। कोई आवेदन मांग है अथवा आवेदनकर्ता अपात्र है तो विधिवत टीप अंकित कर प्रकरण को अग्रेषित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे उपस्थित अधिकारियों को दिये। आपने कहा बिना विचारण किसी मामले का अग्रेषित होना अथवा टीप का स्पष्ट न होना संबन्धित अधिकारी की कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को निरूपित करता है। ऐसे प्रकरणों मे संबन्धित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
    नए समग्र आईडी के कारण पात्रता पर्ची मिलने मे हो रही देरी का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को पंचायत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर विषमताओं को शीघ्र दूर करने हेतु निर्देशित किया है। कलेक्टर ने जिले को खुले मे शौच मुक्त करने हेतु विभिन्न विभागो को सौपी गयी जिम्मेदारियाँ की समीक्षा की। कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन के एल-4, एल-4 लेवल एवं समाधान मे चिन्हित प्रकरणों, 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों मे विशेष ध्यान देकर उनका समाधानकारक निराकरण करना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने उर्वरको की उपलब्धता एवं उसके वितरण के संबंध मे कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सलोनी सिडाना, अपर कलेक्टर डॉ. आर पी तिवारी समेत विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।

ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व मे समस्त विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य- कलेक्टर अनुग्रह पी

ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व मे समस्त विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य- कलेक्टर अनुग्रह पी 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
    कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि 11 जुलाई को जिले मे ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व मनाया जाएगा। आपने बताया कि उक्त कार्यक्रम मे सरल बिजली बिल योजना एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के दौरान असंगठित श्रमिकों को पंजीयन कार्ड का भी वितरण किया जाएगा। श्रीमती अनुग्रह पी ने नगरपालिका एवं जनपद अधिकारियों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु निर्देशित किया है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आई.एफ.एम.आई.एस. की कार्यवाही करें पूर्ण

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आई.एफ.एम.आई.एस. की कार्यवाही करें पूर्ण 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
    जिला कोषालय अधिकारी अनूपपुर ने बताया कि म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा सातवे वेतनमान के एरियर 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 के भुगतान हेतु निर्देश दिए गए है जिसके अनुक्रम में आई.एफ.एम.आई.एस. अन्तर्गत 01 जनवरी 2016 के पश्चात कोषालय से आहरित किए गए मैनुअल देयकों की प्रविष्टि आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में किया जाना अनिवार्य है इसके बाद ही सातवें वेतमान के अंतर 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक की राशि का भुगतान किया जा पाना संभव होगा। आपने उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर 10 जुलाई तक पूर्ण करने के लिये कहा है, ताकि सातवें वेतनमान के अन्तर की राशि का भुगतान की कार्यवाही अतिशीघ्र किया जा सकें।

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