Friday, October 5, 2018

दिव्यांग मतदाताओं के परिवहन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें - ज़िला निर्वाचन अधिकारी

दिव्यांग मतदाताओं के परिवहन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें - ज़िला निर्वाचन अधिकारी


अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग दिव्यांग मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आपने समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं परिवहन नोडल अधिकारी निर्वाचन को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग मतदाताओं का बूथवाइज़ चिन्हांकन करके सूची रखे। आपने सूची अनुसार दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने एवं वापस छोड़ने के लिए आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

ग़ुलीडाड़ के निवासियों ने जाना वीवीपैट का महत्व

ग़ुलीडाड़ के निवासियों ने जाना वीवीपैट का महत्व


अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन में ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाना है। वीवीपैट के माध्यम से मतदाता ने जिस प्रत्याशी को वोट डाला है उसका दोहरा सत्यापन कर सकेंगे। अनूपपुर के समस्त मतदाताओं को इस सुविधा से अवगत कराने हेतु सेक्टर अधिकारियों को ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है। इसी क्रम में जनपद कोतमा स्थित ग्राम पंचायत ग़ुलीडाड़ के मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट से अवगत कराया गया। ग्रामवासियों ने स्वयं छद्म मतदान के माध्यम से पूरी प्रक्रिया एवं सुविधा को समझा। उल्लेखनीय है कि वीवीपैट में प्रदर्शित पर्ची में मतदाता ने जिस प्रत्याशी को वोट दिया उसकी क्रम संख्या, नाम एवं चुनाव चिन्ह को देख सकेंगे। यह पर्ची 7 सेकेंड के लिए उपलब्ध रहेगी फिर यह बंद बॉक्स में चली जाएगी।

घर घर जाकर बता रहे हैं मतदान का महत्व

घर घर जाकर बता रहे हैं मतदान का महत्व

अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी के मार्गदर्शन एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना के नेतृत्व में मतदान के महत्व को बताकर उसके अनिवार्य रूप से प्रयोग हेतु जागरूकता लाने हेतु विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में रैली निकालकर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया गया। मतदाताओं को रैली के माध्यम से संदेश दिया गया आपका वोट अमूल्य है और इसका प्रयोग करना हर एक नागरिक कि कर्तव्य है।

रिश्वत, प्रलोभन से मुक्त होकर स्वविवेक से करें मतदान - ज़िला निर्वाचन अधिकारी

रिश्वत, प्रलोभन से मुक्त होकर स्वविवेक से करें मतदान - ज़िला निर्वाचन अधिकारी

अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने अनूपपुर ज़िले के समस्त मतदाताओं से अपील की है मताधिकार का प्रयोग स्वविवेक से करें। रिश्वत प्रलोभन आदि के बहकावे में न आए। आपका मत अमूल्य है इसका अनिवार्य एवं सूझबूझ के साथ प्रयोग करें।

सुव्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु आरओ एवं एआरओ को बतायी गयी जिम्मेदारियाँ

सुव्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु आरओ एवं एआरओ को बतायी गयी जिम्मेदारियाँ



अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए सुव्यवस्थित एवं निर्बाध निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु कलेक्ट्रैट सभागार में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एवं उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ आरपी तिवारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान सम्पादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों एवं उनकी समय सीमा की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री अमन मिश्रा, मास्टर ट्रेनर श्री अजय जैन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राजनैतिक दलों की समीक्षा तथ्यो के आधार पर करें – ज़िला निर्वाचन अधिकारी


राजनैतिक दलों की समीक्षा तथ्यो के आधार पर करें – ज़िला निर्वाचन अधिकारी



अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आदर्श आचरण संहिता के लागू होने के समय राजनैतिक दलों एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वे किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना न करें जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन अथवा क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाएँ जिनकी सत्यता न स्थापित हुई हो। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलो को बताया कि किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए। दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपो के आधार पर न करे।

धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का उपयोग आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन


धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का उपयोग आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन



अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही निर्वाचन घोषणा होगी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो जाएँगे। आपने बताया कि उक्त समयावधि में  किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगो की भावनाओं को ठेस पहुंचे। या उनमे द्वेष अथवा तनाव पैदा हो। ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने अभ्यर्थियों को समझाइश दी है कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का सहारा न लें। आपने बताया कि पूजा के किसी स्थल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का प्रयोग चुनाव के लिए किया जाना वर्जित है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो जाएँगे। यह प्रावधान परिणामो की घोषणा तक प्रभावशील रहेंगे।

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