Thursday, May 24, 2018

26 मई को आयोजित पटवारी काउंसलिंग स्थागित

26 मई को आयोजित पटवारी काउंसलिंग स्थागित 
 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया है कि पटवारी परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज परीक्षण 26.मई को आयोजित करने के संबंध में सूचना सभी अभ्यर्थियों को दी गयी थी। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका में पटवारी नियुक्ति स्थगित किये जाने के कारण 26 मई 2018 को आयोजित होने वाली दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आगामी तिथि की सूचना जल्दी दी जावेगी।

"सफलता की कहानी" कौशल उन्नयन उपरांत 24 युवतियों को जॉब आफर

कौशल उन्नयन उपरांत 24 युवतियों को जॉब आफर (सफलता की कहानी) 
आजीविका मिशन अंतर्गत आईएल एंड एफएस द्वारा दिया गया था प्रशिक्षण, औद्योगिक सिलाई मशीन आपरेटर पद पर बंगलूरू के शाही एक्सपोर्ट प्रा. लि. में करेंगी नौकरी 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    जिले के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की युवतियां 40 दिन के प्रशिक्षण के उपरांत बंगलूरू के शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में करने हेतु 26 मई 2018 को अनूपपुर जिला मुख्यालय से रवाना होंगी।
    आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की आदिवासी परिवारों की ये युवतियां जिनका बाहर की दुनिया से कम ही वास्ता रहा है, आज आजीविका मिशन और आईएल एंड एफएस के संयुक्त प्रयासों से बंगलूरू जैसे शहर में औद्योगिक सिलाई मशीन आपरेटर के रूप में कार्य करेंगी, यह शासन की रोजागारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति के सकारात्मक परिणाम हैं। प्रशिक्षण उपरांत प्रतिष्ठित संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर, न सिर्फ ये सभी आर्थिक रूप से सक्षम होंगी बल्कि बाहर की दुनिया से संपर्क में आने से इनके रहन सहन एवं सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं पर भी सकारात्मक बदलाव आयेगा।
    जिला प्रशासन के द्वारा क्षेत्र के युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे है। म.प्र.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अंतर्गत अनुबंधित संस्था आई.एल. एंड एफ.एस. द्वारा औद्योगिक सिलाई मशीन आपरेटर विषय पर 24 युवतियों को 40 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपस्थित हुयीं एवं आर्थिक स्वालंबन की दिशा में कदम बढ़ा रहीं समस्त युवतियों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रदान करते हुए अपने घर परिवार और समाज में रोल माडल बनने हेतु प्रेरित किया।
    जिला परियोजना प्रबंधक, म.प्र. दीन दयाल अन्त्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्री शशांक प्रताप सिंह ने बताया कि आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत औद्योगिक सिलाई मशीन आपरेटर विषय पर आईएल एंड एफएस संस्था को अनुबंधित किया गया है, जो बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान  कर रोजगार उपलब्ध करायेगी, प्रतिभागियों  के लिए यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है तथा प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय का वहन आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है।
    आईएल एंड एफएस के जिला समन्वयक श्री विमलेश दुबे ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण 12 अप्रैल 2018 को स्थानीय विधायक श्री रामलाल रौतेल की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया था। पूर्णतः निःशुल्क एवं आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों को बंगलूरू में शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में औद्योगिक सिलाई मशीन आपरेटर के रूप में कार्य करने हेतु आफर लेटर प्राप्त हो चुका है और समस्त युवतियां 26 मई 2018 को कार्य पर उपस्थिति हेतु रवाना होंगी।

शौचालय व आवास निर्माण में कोताही पड़ेगी भारी

शौचालय व आवास निर्माण में कोताही पड़ेगी भारी 
जिला पंचायत सीईओ ने दिये निर्देश 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    जिला पंचायत अनूपपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती, सलोनी सिडाना ने जनपद पंचायत पुष्पराजगढ के सभागार में क्षेत्र अंतर्गत पंचायत अमले की बैठक लेकर शासन के प्राथमिकता की योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शतप्रतिशत शौचालय निर्माण व लक्ष्य के विरूद्ध सभी स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा की।
    जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सिडाना, ने शौचालय एवं आवास निर्माण की गति धीमे होने पर असंतोष व्यक्त किया, उन्होने समीक्षा में प्रगति नगन्य पाये जाने पर अमले का वेतन कटौती करने के संबंध में निर्देशित किया। उन्होने कहा कि, निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण न कराने वाले पंचायत अमले के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
    बैठक में एस.डी.एम पुष्पराजगढ श्री बालागुरू के. जनपद पंचायत के सीईओ श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, ए.ई. श्री डी.एस. भदौरिया, बी.डी.ओ., ए.पीओ. सहित मैदानी अमला उपस्थित था।

27 मई को आयोजित रोजगार मेला अपरिहार्य कारणों से निरस्त

27 मई को आयोजित रोजगार मेला अपरिहार्य कारणों से निरस्त 
 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री उईके ने बताया है कि जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 27 मई को आई,टी,आई, अनूपपुर में आयोजित होने वाला रोजगार मेला अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। अगली तिथि जल्द ही सूचित की जायेगी।  

विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं को किया गया जागरूक

विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं को किया गया जागरूक 
 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    महिलाओं को सशक्त बनाने, हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन होटल गोविंदम अनूपपुर में किया गया है। शिविर के प्रथम दिवस में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री सुनील जैन ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाये अपने सुरक्षा और अधिकार को लेकर सशक्त हो। आपने सभी महिलाओं से कहा कि समस्या चाहे घरेलू हिंसा हो या समाजिक आप पुलिस हेल्प लाई 100 नम्बर डायल करें। माताऐं अपने बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाये और उनसे सभी प्रकार की जानकारियां पूछे। शिविर में आपने प्रशासनिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाये।
    जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती मंजूषा शर्मा ने बेटी बचाओं योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सशक्त वाहिनी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आपने कहा कि ‘‘पहले नारी का कल्याण तभी बनेगा देश महान‘‘ समाजिक जीवन यापन कर रही महिलाये अपनी समस्याये छुपाये नहीं बल्की आगे आकर शासन द्वारा बनाये गये कानून व्यवस्था से अपनी समस्या का समाधान करें। स्वास्थ्य विभाग के डॉ. बीडी अंसारी ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि महिलाये अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरह से करे एवं अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा गंभीर रहें। एड्वोकेट हनुमान शरण तिवारी ने महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के हित में कानून विषय पर जानकारी दी।

    इस अवसर पर श्रीमती अंजू सिंह बघेल सदस्य राज्य महिला आयोग की निज सचिव श्रीमती अनिता राय, श्रीमती प्रमिला वाजपेयी सदस्य राज्य महिला आयोग के निज सचिव श्री संजय श्रीवास्तव, श्रीमती संध्या सुमन राय सदस्य राज्य महिला आयोग की निज सचिव श्रीमती मधुवाला चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री सुनील जैन, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती मंजूषा शर्मा, डॉ. बीडी अंसारी सहित चयनित प्रतिभागी उपस्थित थे।  

मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष बैठक आज

मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष बैठक आज 
 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत (एससी,एसटी) एवं 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री द्वारा 28 मई 2018 को लाल परेड ग्राउण्ड में लैपटाप का वितरण किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने अनूपपुर जिले के समस्त शासकीय/अशाकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को संस्था के 75 एवं 85 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की जानकारी एवं खाता नम्बर, आई,एफ,एस,सी, कोड पासबुक की छाया प्रति के साथ 25 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया हैं।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के तृतीय चरण में किसान कल्याण विभाग की होगी समीक्षा

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के तृतीय चरण में किसान कल्याण विभाग की होगी समीक्षा 
 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
   संयुक्त आयुक्त विकास शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने बताया कि आज 25 मई 2018 को कलेक्टर कार्यालय शहडोल के सभागार में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेस के तृतीय चरण में किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भावांतर भुगतान योजना, स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरण, गेहूं खरीदी की समीक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्जवला योजना, गेहूं उपार्जन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, रोजगार मेलों के आयोजन की समीक्षा, प्रधानमंत्री मात्रवंदना योजना, कुपोषण की स्थिति, स्नेह शिविरों के आयोजन की स्थिति, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। उन्होने बताया कि इसी प्रकार लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाड़ों अभियान, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, पास्को एक्ट, ऊषा किरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, चले आईटीआई, मुख्यमंत्री कौशल संवर्द्धन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, चारा एवं भूसा की उपलब्धता, हैण्डपंप संधारण, नलजल योजना, ग्रामीण क्षेत्र मे पेयजल की उपलब्धता एवं उसके वितरण के स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

नजूल पट्टे का बकाया शेष नहीं होने पर 30 वर्ष के लिए होगा नवीनीकरण

नजूल पट्टे का बकाया शेष नहीं होने पर 30 वर्ष के लिए होगा नवीनीकरण 
स्थायी पट्टों के लिये नई नीति निर्धारित : राजस्व मंत्री श्री गुप्ता 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    राज्य शासन ने नजूल के स्थायी पट्टों के नवीनीकरण की नयी नीति निर्धारित की है। नीति के माध्यम से स्थायी पट्टों की शर्तों के उल्लंघन/ अपालन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण होने के साथ ही पट्टों का नवीनीकरण भी हो सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी नवीनीकरण के पहले वार्षिक भू-भाटक निर्धारित करेगा। यह अंतिम निर्धारित भू-भाटक का 6 गुना होगा।
    राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि स्थायी पट्टे के नवीनीकरण और शर्त उल्लंघन के शमन के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। स्थायी पट्टे की समाप्ति के एक वर्ष पहले की अवधि के दौरान कभी-भी नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अवधि समाप्ति के बाद विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर शमन राशि अधिरोपित की जायेगी। यह आदेश 31 मार्च 2017 के पहले जारी किये गए स्थायी पट्टों के संबंध में प्रभावशील होंगे। ऐसे मामले, जिनमें स्थायी पट्टों की अवधि 31 मार्च 2017 के पहले समाप्त हो चुकी है तथा पट्टे की शर्त के उल्लंघन की स्थिति निर्मित हो रही है, में इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक 4 मई 2018 से एक वर्ष तक आवेदन किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जायेगा।
    प्राधिकृत अधिकारी पट्टे के नवीनीकरण के पहले नजूल अधिकारी/ तहसीलदार नजूल के माध्यम से निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट लेगा। स्थायी पट्टों की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।
    आवासीय भू-खंड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ संरचना के 25 प्रतिशत से  कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा ट्यूशन, सिलाई-कढ़ाई, पापड़-बड़ी जैसे कुटीर उद्योग के लिए किया जाता है, तो वह प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जायेगा। लेकिन कोचिंग क्लासेस, बुटीक अथवा ब्यूटी पार्लर के लिए उपयोग करने पर इसे वाणिज्यिक प्रयोजन माना जायेगा। गेस्ट हाउस अथवा हॉस्टल चलाने को भी वाणिज्यिक प्रयोजन माना जायेगा। पट्टेदार निर्धारित प्रक्रियानुसार व्यावसायिक प्रयोजन के लिए परिवर्तन करवा सकता है।
    मूल पट्टेदार की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को पट्टे का अंतरण करवाना होगा। इसके बाद नवीनीकरण होगा। भू-खंड के दान अथवा विक्रय पर भी अंतरण की कार्यवाही होगी।
    ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि अवसान के बाद नवीनीकरण कराए बिना ही भू-खण्ड का अंतरण किया गया है, अंतरिती द्वारा नवीनीकरण चाहे जाने पर इस कंड़िका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सर्वप्रथम मूल पट्टेदार के नाम कल्पित नवीनीकरण स्वीकार करते हुए, तद्क्रम में अंतरण के आधार पर अंतरिती के नाम से नवीनीकरण किया जाएगा।
    ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि के अवसान होने के बाद तीस वर्ष या उससे भी अधिक की अवधि बीत चुकी है, इस परिपत्र के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए मूल पट्टा की अवसान तिथि को तीस वर्ष के लिये कल्पित नवीनीकरण मान्य करते हुए तद्क्रम में आगमी तीस वर्ष के लिये पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा।
    शर्त उल्लंघन के प्रकरणों में शमन राशि जमा किए जाने की सूचना देने के एक माह के अंदर शमन राशि जमा करना होगा एवं प्रकरण के निराकरण के बाद एक माह के अंदर नवीन पट्टा तैयार कर विधिवत पंजीयन कराना होगा। पट्टा नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए 6 माह की समय-सीमा का निर्धारण किया गया है।

अंतरनिकाय संविलियन अनुमति प्राप्त अध्यापकों की पद-स्थापना 31 मई तक

अंतरनिकाय संविलियन अनुमति प्राप्त अध्यापकों की पद-स्थापना 31 मई तक 
आयुक्त लोक शिक्षण ने जिला शिक्षाधिकारियों को दिये निर्देश 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
   प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापक संवर्ग में अंतरनिकाय संविलियन की कार्यवाही 31 मई तक किये जाने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने यह आदेश जारी किये हैं।
   आदेश में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं के लिये अनुमति प्राप्त अध्यापकों की पद-स्थापना संबंधी कार्यवाही 24 से 31 मई तक अनिवार्य रूप से की जाये। अध्यापकों की कार्यमुक्ति की कार्यवाही एक से 8 जून तक अनिवार्य रूप से किये जाने के लिये कहा गया है।
   स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्व में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बीच शैक्षणिक सत्र को देखते हुए अध्यापक संवर्ग के अंतरनिकाय संविलियन के लिये जारी अनुमति पर कार्यमुक्त नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये थे। अब जून के दूसरे सप्ताह से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र को देखते हुए यह कार्यवाही निश्चित समय-सीमा में किये जाने के लिये कहा गया है। यह कार्यवाही आदिवासी क्षेत्र से गैर-आदिवासी, गैर-आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र की शालाओं को छोड़कर किये जाने के लिये कहा गया है।

तीन हजार से अधिक बंद नलजल योजनाएँ पुन: चालू हुई

तीन हजार से अधिक बंद नलजल योजनाएँ पुन: चालू हुई 
 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    मध्यप्रदेश में बंद नलजल योजनाओं को नल से जल, आज और कल कार्यक्रम में चालू करवाया जा रहा है। तीन हजार से अधिक नलजल योजनाओं को चालू करवाया गया। दो लाख रुपये से कम लागत से सुधार वाली बंद नलजल योजनाओं को चालू करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। दो लाख रुपये से अधिक सुधार लागत वाली बंद नलजल योजनाओं को चालू करवाने संबंधी कार्यो की स्वीकृति देकर निविदाएँ आमन्त्रित करने की कार्यवाही पीएचई विभाग द्वारा की जा रही है।
    राज्य शासन द्वारा बंद नलजल योजनाओं को शीघ्र चालू करवाने के लिए प्राक्कलन और स्वीकृत करने के अधिकार संबंधित जिला स्तरीय समिति को प्रत्याजित किये गये है। इसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा 4,332 नलजल योजनाओं के सुधार कार्य के प्राक्कलन स्वीकृत किये गये। इनमें से 2840 योजनाओं के कार्य पंचायतों के माध्यम से किये जा रहे हैं। इनमें से 2507 नलजल योजनाएँ विगत मार्च तक पुन: चालू कर दी गई हैं।
    पीएचई विभाग के माध्यम से कुल 1492 बंद योजनाओं को चालू करवाने के कार्य स्वीकृत किये गये थे। इनमें से 980 योजनाओं के कार्य पिछले मार्च माह तक पूरे हो चुके हैं।

ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन भुगतान किये 9970 करोड़

ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन भुगतान किये 9970 करोड़ 

अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया है कि प्रदेश की ग्राम पचायतों में भी कैशलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा सभी प्रकार का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। श्री भार्गव ने बताया कि अब तक 22 हजार 816 ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न मदों में पोर्टल के माध्यम से 9 हजार 970 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
    श्री भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश में ई-पंचायत की अवधारणा काफी समय पहले से लागू है। पंचायतों में लेखा कार्य में शुद्धता और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए ऑनलाइन वेब-पोर्टल पंचायत दर्पण एन.आई.सी के माध्यम से संचालित है। इससे काम में गति आई है और वेंडर्स को समय पर भुगतान मिल रहा है।

सभी शासकीय जिला अस्पतालों मे उपलब्ध है डायलिसिस की सुविधा

सभी शासकीय जिला अस्पतालों मे उपलब्ध है डायलिसिस की सुविधा 
 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    प्रदेश के सभी शासकीय जिला चिकित्सालयों में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को मासिक उपचार से मुक्ति दिलाने के लिये आउटसोर्स के माध्यम से डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। देश में मध्यप्रदेश सभी जिलों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है।
    डायलिसिस की सुविधा गरीब परिवार के मरीजों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। अन्य श्रेणी के मरीजों के लिये प्रति हीमोडायलिसिस सत्र 500 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017-18 में डायलिसिस इकाईयों के माध्यम से  किडनी की बीमारी से पीड़ित 1750 मरीजों को 53 हजार 566 हीमोडायलिसिस सत्रों के माध्यम से इस सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदेश में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाई गई है।
    किडनी की बीमारी का समुचित उपचार बहुत जटिल होता है। पूर्व में प्रदेश के कुछ बड़े शहरों के निजी अस्पतालों में ही इसका उपचार उपलब्ध हो रहा था। मरीज को सामान्यत: सप्ताह में दो-तीन बार हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। यह सुविधा मात्र कुछ शहरों तक सीमित होने के कारण मरीजों को उपचार के लिये अपने निवास स्थान से बड़े शहरों में बार-बार जाना पड़ता था। हीमोडायलिसिस के उपचार पर प्रति सत्र 1500 से 2000 रूपये तक का खर्च होता था। इसके अलावा मरीज को आने-जाने में और खर्च भी होते थे। इस तरह डायलिसिस के मरीज को माह में कम से कम 20 से 25 हजार रूपये तक खर्च करना पड़ता था। अब सभी चिकित्सालयों में यह सुविधा न्यूनतम खर्च में उपलब्ध हो जाने से किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को राहत मिली है।

मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये हो रहे हैं नवाचार

मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये हो रहे हैं नवाचार 
उपभोक्ताओं और उद्योगों के हित में भी हुए अनेक कार्य 
अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    मध्यप्रदेश में अनेक नवाचारों के जरिये बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उपभोक्ताओं को नये बिजली कनेक्शन के आवेदन ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प योजना में भी ऑनलाइन आवेदन लेने के अलावा किसानों को ठेकेदार के चयन की सुविधा मुहैया करवाई गई है।
    मीटर-रीडिंग की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में नवाचार अपनाया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा फोटो मीटर-रीडिंग की शुरूआत की गई है। इसमें मीटर-रीडिंग का फोटो देयक में दिखता है। इसी कम्पनी ने मोबाइल एप उर्जस को प्रारंभ किया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ऑनलाइन केन्द्रीकृत कॉल-सेंटर सम्पर्क शुरू किया है। सम्पर्क के द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण तुरंत किया जा रहा है।
    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यूपे (UPAY) मोबाइल एप की सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिये स्मार्ट बिजली मोबाइल एप विकसित किया गया है।
उपभोक्ताओं के हित में हुए अनेक कार्य
    नवाचारों को लागू करवाने के अलावा बिजली उपभोक्ताओं के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। किसानों एवं निम्न आय वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं को कम दर पर विद्युत प्रदाय हो रहा है। किसानों को फ्लेट रेट 1400 रुपये प्रति हार्स-पॉवर प्रति वर्ष की दर पर बिजली दी जा रही है। यह दर टैरिफ दर का मात्र पाँचवा हिस्सा है। एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को 5 हार्स-पॉवर क्षमता तक के पम्पों पर नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को 25 यूनिट विद्युत का उपयोग करने पर कोई प्रभार नहीं देना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर प्रति यूनिट एक रुपये 10 पैसे की सब्सिडी मिल रही है।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये छूट
    कैप्टिव पॉवर उपयोगकर्ता को कैप्टिव उत्पादन कम कर, वितरण कम्पनी से बिजली क्रय करने पर बढ़ी हुई खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट 5 वर्ष तक के लिये दी गई है। उच्च-दाब उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई यूनिट पर ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त है। नये उच्च-दाब कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत अथवा एक रुपये प्रति यूनिट में से जो भी कम हो, की 5 वर्ष के लिये छूट है। उच्च-दाब कनेक्शन लेने वाले नये उद्योगों के लिये 33 के.वी. पर 5 वर्ष, 132 के.वी. पर 7 वर्ष तथा 220 के.वी. पर 10 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट की सुविधा है। विद्युत शुल्क के युक्ति-युक्तकरण के फलस्वरूप खदानों, सीमेंट उद्योग और स्टोन क्रेशर को छोड़कर सभी अन्य उद्योगों पर 15 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क लिया जा रहा है।

ग्राम कोटवारों को मिलेगा दोगुना पारिश्रमिक

ग्राम कोटवारों को मिलेगा दोगुना पारिश्रमिक 

अनुपपुर | 24-मई-2018
 
   
    राज्य शासन ने ग्राम कोटवारों के मासिक पारिश्रमिक को दोगुना कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
    जिन कोटवारों के पास कोई सेवा भूमि नहीं है, उन्हे अभी तक मासिक पारिश्रमिक के रूप में 2 हजार रूपये मिलते थे। राज्य शासन ने इस मासिक पारिश्रमिक को दोगुना करते हुए अब 4 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है।

सोशल मीडिया मे प्राप्त समस्या का 1 घंटे मे किया निराकरण त्वरित कार्यवाही से आशुतोष आह्लादित

सोशल मीडिया मे प्राप्त समस्या का 1 घंटे मे किया निराकरण
त्वरित कार्यवाही से आशुतोष आह्लादित 



अनूपपुर 24 मई 2018/ जनता को सेवा प्रदाय करने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने  हेतु शासन एवं अधिकारी कर्मचारी सदैव तत्पर रहते हैं। इसी तत्परता का उदाहरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रस्तुत किया।
 शहडोल ज़िले के ग्राम गरफंदीया, पोस्ट - बम्हौरी के आशुतोष द्विवेदी ने ट्वीटर (सोशल मीडिया) के माध्यम से अपने गाँव मे  विगत एक दिन से कम वोल्टेज की समस्या का उल्लेख किया। उक्त समस्या का संज्ञान एमपीपीकेवीवीसीएल के द्वारा लिया गया। आवेदक से तुरंत संपर्क कर समस्या से अवगत हुए एवं 1 घंटे के भीतर ही समस्या का निदान कर दिया गया। समस्या निवारण के पश्चात  आशुतोष द्विवेदी ने संबन्धित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञपित करते हुए कहा इसी तीव्रता से समस्या का निवारण होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी समस्याएँ नहीं रहेंगी। निःसंदेह शासन के समस्त विभाग इसी व्यवस्था एवं स्थिति की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत हैं। सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने मे शासन कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। 

मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु प्रेक्षक 23 से 28 मई तक अनूपपुर भ्रमण मे

मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु प्रेक्षक 23 से 28 मई तक अनूपपुर भ्रमण मे
पुनरीक्षण से संबन्धित समस्याओं हेतु  करें संपर्क 



अनूपपुर 24 मई 2018/ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनूपपुर जिले की नगरपालिका परिषद अनूपपुर (आम निर्वाचन) 2018 एवं साथ-साथ अन्य नगरीय निकायों/पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2018 के पर्यवेक्षण हेतु श्री नरेंद्र कुमार त्रिवेदी मो.-9425428520 रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। श्री त्रिवेदी पर्यवेक्षण हेतु 23 मई से 28 मई 2018 तक अनूपपुर भ्रमण पर है। इच्छुक नागरिक मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबन्धित समस्याओं मे श्री त्रिवेदी से संपर्क कर सकते हैं।

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