Wednesday, October 3, 2018

बच्चों में बचपन से पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें अभिभावक

बच्चों में बचपन से पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें अभिभावक 
150वीं गांधी जयंती पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल श्रीमती पटेल 
अनुपपुर | 03-अक्तूबर-2018
 
    राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 150वीं गाँधी जयंती पर मंगलवार को राजभवन में आयोजित प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कहा कि माता-पिता को बच्चों में बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने की आदत डालना चाहिये, उन्हें सामान्य ज्ञान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं के भाषण, चित्रकला पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन करवाया जायेगा। उन्होंने शिक्षकों को सुझाव दिया कि अपने स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों के भाषण, चित्रकला आदि पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन करवायें। इस प्रयास से स्कूल में आगे प्रवेश लेने वाले बच्चों को प्रेरणा मिलेगी।
    श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल फोन का नियंत्रित उपयोग करने के लिये प्रेरित करना चाहिये। उन्हें बच्चों में मोबाइल फोन के अधिक उपयोग की आदत को बदलना चाहिये। बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग के समय और विषय तक अभिभावकों को निश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी बच्चों को समझायें। माता-पिता को भी मोबाइल का उपयोग कम से कम करना चाहिए।
    राज्यपाल ने भाषण,वाद-विवाद और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के विजेता छात्र-छात्राओं और राजभवन के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को ट्राफी और प्रमाण पत्र वितरित किये। इस मौके पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राजभवन के कर्मचारियों और अधिकारियों के मकानों की स्वच्छता के सर्वें के आधार पर विजेताओं को पुरस्कार दिये गये। प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया।
    इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री डी.डी. अग्रवाल, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित थे।

सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में योगदान करें महिला स्व-सहायता समूह

सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में योगदान करें महिला स्व-सहायता समूह 
नाबार्ड की राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी-सह-बिक्री मेले में शामिल हुईं राज्यपाल श्रीमती पटेल 
अनुपपुर | 03-अक्तूबर-2018
 
    राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक कुरीतियों और नशे जैसी बुराई को समाप्त करने में योगदान करें। श्रीमती पटेल मंगलवार को भोपाल में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्व-सहायता समूहों, शिल्पकारों तथा कृषि उत्पादन संगठनों के उत्पादों की राष्ट्र-स्तरीय प्रदर्शनी- सह-बिक्री मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती पर अगर हम सब गांधी जी के जीवन से जुड़ी छोटी-छोटी बातों जैसे नशा न करना तथा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, तो यह गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
    श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्व के सभी देश अपने राष्ट्र को पुरूष के रूप में मानते हैं। केवल हमारा देश है जो भारत माता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं का सदियों से सम्मान किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने चरखा चला कर हमें आजादी दिलाई, हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना भेदभाव किये देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिये और आज हम जातीवाद की समस्या से ही जूझ रहे हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमें देश के लिए क्या करना है। जब देश हित, देश प्रेम, गरीबों की सहायता, सभी को शिक्षा और सभी के विकास में सब मिलकर सहयोग करेंगे, तभी प्रधानमंत्री की सबका साथ-सबका विकास की सोच साकार रूप ले सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की सोच को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी की मंशानुसार योजनाएं बनाकर अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है।
    मेले में कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री पी सी मीणा, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के सी गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री योगेंद्र सिंह, महाप्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया श्री जे एस चौहान, तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, कृषक और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

विधिक सहायता शिविर संपन्न

विधिक सहायता शिविर संपन्न 

अनुपपुर | 03-अक्तूबर-2018
 
    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा 02 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, की उपस्थिति में आदिवासी कन्या छात्रावास में ‘‘मध्यस्थता एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजना‘‘ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रारंभ में महात्मा गांधी जी के चित्र पर श्री धुर्वे एवं छात्रावास अधीक्षिका द्वारा माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री धुर्वे ने उपस्थित छात्राओं से कहा कि हमें गांधी जी एवं शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश एवं समाज के हित में सदैव कार्य करना चाहिए। सभी को कानून की जानकारी होना चाहिए और कानून का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजना विधिक सहायता, विधिक सलाह, मध्यस्थता, लोक अदालत आदि के बारे में जानकारी देते हुये उन्होनें छात्राओं से आव्हान किया कि वे अपने घर-परिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिससे सकल समाज इससे लाभान्वित हो सके। उन्होने चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर एवं पॉस्को अधिनियम के बारे में छात्राओं को अवगत कराते हुये कहा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें अनावश्यक परेशान करता है तो इसका विरोध करें और अपने परिजनों, शिक्षकों को बतायें, और पुलिस को सूचित करें।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न


अनूपपुर 3 अक्टूबर 2018/कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी की अध्यक्षता में आगामी त्योैहारों नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को देखते हुये कलेक्टर ने शांति व्यवस्था एवं आपसी सद्भाव को बनाये रखने की सभी जिलें वासियों से अपील की है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.पी. तिवारी, एसपी श्री तिलक सिंह, एडीसनल एसी श्री वैष्णव शर्मा, एसडीएम अनूपपुर श्रीमती नादिमा शीरी एवं शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

आदर्श आचरण संहिता के समय मीडिया से अपेक्षित आचरण के सम्बंध में प्रेस वार्ता आज 4 अक्टूबर को

आदर्श आचरण संहिता के समय मीडिया से अपेक्षित आचरण के सम्बंध में प्रेस वार्ता आज 4 अक्टूबर को



अनूपपुर 3 अक्टूबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन- 2018 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता के समय विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण, पेड न्यूज़ एवं मीडिया रिपोर्टिंग के सम्बंध में पीसीआई एवं एनबीएसए द्वारा मार्ग़दर्शित आचरण तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय दंड संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो से अवगत कराने एवं मीडिया से अपेक्षित आचरण के सम्बंध में प्रेस वार्ता का  आयोजन आज 4 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे कलेक्ट्रैट सभागार में किया गया है। प्रेस वार्ता में मतदाता जागरूकता अभियान में मीडिया से अपेक्षित सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। अनूपपुर ज़िले के समस्त मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक) साथी प्रेस वार्ता में उपस्थित होकर स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने में सहयोग करें।

निर्वाचन पैम्फ़्लेट, पोस्टर आदि के मुद्रण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पालना अनिवार्य 6 माह कारावास अथवा 2 हज़ार जुर्माना या दोनो से हो सकते हैं दंडित

निर्वाचन पैम्फ़्लेट, पोस्टर आदि के मुद्रण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पालना अनिवार्य
6 माह कारावास अथवा 2 हज़ार जुर्माना या दोनो से हो सकते हैं दंडित


अनूपपुर 3 अक्टूबर 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि निर्वाचन पैम्फ़्लेट, पोस्टर, हैंडबिल, इश्तहार अथवा अन्य कोई निर्वाचन सामग्री, दस्तावेज़ आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क द्वारा विनयमित किया जाता है। आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फ़्लेट, पोस्टर आदि का मुद्रण या प्रकाशन न तो करेगा न करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम का उल्लेख न हो। मुद्रक एवं प्रकाशक, प्रकाशक की पहचान के घोषणा पत्र जिसमें दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों के सत्यापित किए बिना निर्वाचन पैम्फ़्लेट, पोस्टर आदि का प्रकाशन न तो करेंगे न करवाएँगे। आपने बताया कि कोई व्यक्ति जो उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हज़ार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है। कलेक्ट्रैट कार्यालय में आयोजित बैठक में अनूपपुर ज़िले के स्थानीय मुद्रको को अवगत कराया गया कि प्रिंटिंग प्रेस निर्धारित प्रारूप में प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त कर मुद्रण सामग्री के मुद्रित होने के 3 दिनो के अंदर मुद्रित प्रतियाँ (4 प्रतियों में), प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र एवं मुद्रण के सम्बंध में सूचना निर्धारित प्रारूप जिसमें मुद्रित प्रतियों की संख्या, मुद्रण प्रभार आदि का उल्लेख है, में ज़िला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। बैठक में उपस्थित मुद्रको को निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रति, घोषणा पत्र तथा मुद्रण की सूचना के सम्बंध में निर्धारित प्रोफ़ार्मा की प्रति भी प्रदान की गयी।

राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण पूर्व प्रमाणन हर समय अनिवार्य स्थानीय केबल नेटवर्क संचालको को विधिक प्रावधानो एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से कराया गया अवगत

राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण पूर्व प्रमाणन हर समय अनिवार्य
स्थानीय केबल नेटवर्क संचालको को विधिक प्रावधानो एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से कराया गया अवगत

अनूपपुर 3 अक्टूबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय केबल नेटवर्क संचालको को केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम 1995 अंतर्गत विधिक प्रावधानो एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। संचालकों को बताया गया कि राजनैतिक विज्ञापनों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (जिसमें केबल नेटवर्क सम्मिलित हैं) में प्रसारण पूर्व प्रमाणन हर समय अनिवार्य है और यह उपबन्ध हर समय क्रियाशील है न कि सिर्फ़ आदर्श आचरण संहिता के लागू होने के समय। संचालकों को विज्ञापन के अधिप्रमाणन हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों एवं आवेदन की प्रक्रिया तथा अधिप्रमाणन आदेश के प्रारूप की जानकारी देने के साथ भारत निर्वाचन आयोग के आदेश एवं प्रारूप की प्रति भी दी गयी ताकि अभ्यर्थी, राजनैतिक दल अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक विज्ञापन के अधिप्रमाणन की पुष्टि करने में सहूलियत हो। संचालको को उक्त उपबंधो की पालना न किए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 की धाराओं 11,12,13 अंतर्गत उपकरण के अभिग्रहण, ज़ब्ती एवं अन्य दांडिक प्रावधानो से अवगत कराया गया। स्थानीय केबल संचालको ने दिशा निर्देशो का पालन करने की सहमति दी। बैठक में राज केबल नेटवर्क अनूपपुर के प्रतिनिधि श्री विजय उर्मलिया उपस्थित थे। 

Featured Post

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा    ...

इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें