राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण पूर्व प्रमाणन हर समय अनिवार्य
स्थानीय केबल नेटवर्क संचालको को विधिक प्रावधानो एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से कराया गया अवगत
अनूपपुर 3 अक्टूबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय केबल नेटवर्क संचालको को केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम 1995 अंतर्गत विधिक प्रावधानो एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। संचालकों को बताया गया कि राजनैतिक विज्ञापनों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (जिसमें केबल नेटवर्क सम्मिलित हैं) में प्रसारण पूर्व प्रमाणन हर समय अनिवार्य है और यह उपबन्ध हर समय क्रियाशील है न कि सिर्फ़ आदर्श आचरण संहिता के लागू होने के समय। संचालकों को विज्ञापन के अधिप्रमाणन हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों एवं आवेदन की प्रक्रिया तथा अधिप्रमाणन आदेश के प्रारूप की जानकारी देने के साथ भारत निर्वाचन आयोग के आदेश एवं प्रारूप की प्रति भी दी गयी ताकि अभ्यर्थी, राजनैतिक दल अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक विज्ञापन के अधिप्रमाणन की पुष्टि करने में सहूलियत हो। संचालको को उक्त उपबंधो की पालना न किए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 की धाराओं 11,12,13 अंतर्गत उपकरण के अभिग्रहण, ज़ब्ती एवं अन्य दांडिक प्रावधानो से अवगत कराया गया। स्थानीय केबल संचालको ने दिशा निर्देशो का पालन करने की सहमति दी। बैठक में राज केबल नेटवर्क अनूपपुर के प्रतिनिधि श्री विजय उर्मलिया उपस्थित थे।
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