Tuesday, April 10, 2018

नगरपालिका अनूपपुर 15 वार्डों में विभाजित

नगरपालिका अनूपपुर 15 वार्डों में विभाजित 
किये गये विभाजित, वाडों के प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति वा सुझाव 16 तक 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नगरपालिका परिषद अनूपपुर को 15 वार्डो में विभाजित किया गया है जो क्रमशः वार्ड न.-01 पं.जवाहर लालनेहरू, 02 महात्मा गॉधी, 03 इंदिरागॉधी वार्ड, 04 तिलक वार्ड, 05 विवेकानंद वार्ड, 06 लालबहादुर शास्त्री वार्ड, 07 सुभाषचंद्र बोस वार्ड, 08 मौलानाअबुल कलाम वार्ड, 09 भगतसिंह वार्ड, 10 भीमराव अंबेडकर वार्ड, 11 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड, 12 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड, 13 डॉ.राममानोहर लोहिया वार्ड, 14पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड एवं वार्ड नम्बर 15 पं.श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के नाम से रखा गया है।
   विभाजित किये गये प्रत्येक वार्ड की सीमा संबंधी प्रस्ताव तैयार किये गये है उक्त प्रस्ताव अनूपपुर नगरपालिका परिषद में कार्यालयीन समय में निरीक्ष्ण के लिए उपलब्ध है प्रस्तावो के संबंध में कोई आपत्ति वा सुझाव सूचना की तारीख से 16 अप्रैल 2018 तक लिखित रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत की जा सकती है।

लाड़ो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने में सहयोग का अनुरोध

लाड़ो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने में सहयोग का अनुरोध 
 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित लाडो अभियान के अंतर्गत अक्षय तृतीया और विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिये जिले के सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर, बैंडवाला, घाड़ीवाला, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस के प्रबंधक, ब्यूटी पार्लर, संचालक मंगल भवन और अन्य संबंधितों से अनुरोध किया है कि वे किसी विवाह या समारोह में शामिल होने से पहले यह अवश्य देख लें कि कहीं वो बाल विवाह तो नहीं है। यदि बाल विवाह हो तो इसे रोकने में शासन को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी विभागों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
   बाल विवाह रोकना या इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसलिये यह अवश्य सोचें कि कहीं आप 18 वर्ष से कम उम्र की लाडली बिटिया का विवाह करके उसकी जिदंगी अनजाने जोखिम में डालने तो नहीं जा रहे हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में दण्ड प्रावधान के अंतर्गत बालिका की आयु 18 वर्ष और बालक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। इस अधिनियम से संबंधित प्रकरण की सुनवाई के लिये जिला न्यायालय सक्षम न्यायालय है तथा बाल विवाह किये जाने पर 2 वर्ष के कारावास, एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

शिक्षा का अधिकार कानून

शिक्षा का अधिकार कानून 
प्राइवेट स्कूलों के लिये नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी की नई समय-सारणी 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
    शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल, 2018 तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह तिथि 15 फरवरी, 2018 नियत  की गयी थी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस संबंध में निरंतर अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने अंतिम अवसर के रूप में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी समय-सारणी में संशोधन किये हैं।
    संशोधित समय-सारणी के अनुसार अब प्राइवेट स्कूल अथवा जिन स्कूलों की पूर्व मान्यता 30 नवम्बर, 2018 तक समाप्त हो रही है, उनके नवीन मान्यता अथवा मान्यता के नवीनीकरण के लिये ऑनलाइन आवेदन आगामी 16 अप्रैल, 2018 तक लिये जायेंगे। संबंधित विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयकों द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिवसों की अवधि में उन स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त मान्यता आवेदनों का निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिवसों के भीतर किया जायेगा।
    शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधान अनुसार प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश के लिये आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 की प्रवेश प्रक्रिया में उन्हीं प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया जायेगा, जिनके द्वारा नियत तिथि तक नवीन मान्यता अथवा पूर्व मान्यता का नवीनीकरण करा लिया गया हो।

एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला "रूक जाना नहीं" योजना का लाभ

एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला "रूक जाना नहीं" योजना का लाभ 

अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   शिक्षा विभाग की "रूक जाना नहीं" योजना में दिसंबर 2017 मे आयोजित 5 परीक्षाओं मे तीन लाख 74 हजार विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से एक लाख 16 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर मुख्यधारा में शामिल हो गये हैं। इस योजना में पहली बार सब्जेक्टिव डिजिटल मूल्यांकन कराया गया। सभी अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्केनिंग करवायी गयी। इसके बाद स्केन उत्तर पुस्तिकाओं का कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षकों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आई तथा परीक्षा परिणाम समय सीमा में घोषित किये गये।
   यह योजना माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई निरंतर रखने के लिये लागू की गई है। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद के सहयोग से वर्ष 2016 जून से शुरू की गई है।
   राज्य ओपन स्कूल ने इस योजना में परीक्षार्थियों के हित में एक मोबाइल एप भी प्रारंभ किया है। इस एप के द्वारा परीक्षार्थी अपने मोबाइल पर भी अधिकांश सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य ओपन स्कूल कार्यालय को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन के लिये पहला पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी हेलमेट की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन हो

ग्रामीण क्षेत्रों में भी हेलमेट की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन हो 
ए.एस.आई ऑफीसर तक को चालानी कार्रवाई करने के अधिकार, मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हेलमेट की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करवाया जाये। इसके लिए सभी ए.एस.आई स्तर तक के ऑफिसर को चालानी कार्रवाई करने के अधिकार दिये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के सिंह की अध्यक्षता में गत दिवस मंत्रालय भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की सम्पन्न बैठक में यह निर्देश दिये गये। जिलों का रोड़ सेफ्टी प्लान अभी तक नहीं बनने के सबंध में श्री सिंह ने निर्देश दिये की अगले सप्ताह इस संबंध में वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की जाये। बैठक में रोड सेफ्टी आडिट पर चर्चा की गई। साथ ही मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा कोष का बजट नॉन लेप्सेबल बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
   आपने बताया कि 21 हजार 942 वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाये गये हैं। पिछले तीन माह में 1048 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। इनमें 512 चार पहिया वाहन चालक भी शामिल हैं। आगामी 23 से 30 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजन के लिये सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं।
   बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विजय कटारिया सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सड़क सुरक्षा के लिये जन-जागरूकता अभियान
   बैठक में बताया गया कि सड़क सुरक्षा के लिये समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी परि-पेक्ष्य में निवेदिता शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद में शिविर लगाया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विजय कटारिया ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बैरसिया ब्लॉक के 75 गॉव के विद्यार्थियों को वाहन चलाने में सावधानी और द़ुर्घटना होने के बाद पीड़ित को अस्पताल पहुँचाने पर चिकित्सकों द्वारा पूछताछ नहीं करने की जानकारी भी दी। इस मौके पर डी.एस.पी श्री आर.के केवट, एस.आई सुश्री पूजा त्रिपाठी भी मौजूद थी।

जनसुनवाई में समस्याओं का त्वरित निराकरण

जनसुनवाई में समस्याओं का त्वरित निराकरण 
लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ रहा हैं जनता का विश्वास, अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी ने आवेदको की समस्याओं का किया निदान 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
 
   जनता का शासन के प्रति विश्वास को बढ़ानें का कार्य प्रति सप्ताह मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई से हो रहा है। इस माध्यम से आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सुशासन की अवधारणा पर अनूपपुर में अमल किया जा रहा है। अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी ने आज जनसुनवाई के माध्यम से जिलेभर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
   जनसुनवाई में जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम वेंकटनगर श्री मती बिमला गर्ग ने पेंशन संबंधित आवेदन, ग्राम फुनगा तह-अनूपपुर के रम्पत गुप्ता पिता बेनी प्रसाद ने पट्टे की जांच संबंधी आवेदन, ग्राम कोलमी के रामाधीन पिता स्व. सिरधारी पाव ने जमीनी संबंधी आवेदन, रामनगर (डोला)  निवासी दीपक यादव ने खाद्य पात्रता पर्ची दिलाये जाने संबंधी आवेदन दिया है।
   अपर कलेक्टर डॉ. आर. पी. तिवारी ने कहा कि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित संबंधित अधिकारियों के माध्यम से, मैदानी अमलों से संबंधित मामलों में दूरभाष एवं डिजीटल तकनीक का उपयोग कर समस्याओं का त्वरित निदान कराया गया।

मजदूरी की क्षतिपूर्ति देने के लिये है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना

मजदूरी की क्षतिपूर्ति देने के लिये है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 
 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
    मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है, ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के पश्चात उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके तथा नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाया जा सके। इस योजना अन्तर्गत महिला मजदूर हितग्राहियों का पंजीयन होने पर पात्रतानुसार तय शर्तों को पूरा करने पर तीन किश्तों में नकद प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इसमें गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराने हेतु पहली किश्त के रूप में 1000 रू., कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (गर्भावस्था के 6 माह बाद) कराने हेतु दूसरी किश्त के रूप में 2000 रू. एवं बच्चे के जन्म का पंजीकरण बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी किश्त के रूप में 2000 रू. दिये जायेंगे। सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड दिखाना होगा।

किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने के लिये जिलों में समिति गठित

किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने के लिये जिलों में समिति गठित 

अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
     प्रदेश में प्रमुख कृषि फसलें गेहूँ, चना, मसूर, सरसों एवं धान की उत्पादकता बढ़ाने और फेयर एवरेज क्वालिटी (एफ.ए.क्यू) गुणवत्ता उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। योजना में खरीफ 2016 में धान और रबी 2016-17 में गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से ई-उपार्जित मात्रा पर 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसान के बैंक खाते मे जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही रबी 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित कराने वाले किसानों के खाते में 265 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जमा करवायी जायेगी। यह राशि इस वर्ष 15 मार्च से 26 मई तक गेहूँ बेचने वाले किसानों के खाते में जमा करवायी जाएगी। इसके अलावा रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों उपार्जित कराने वाले किसानों को 100 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में जमा करवायी जायेगी।
    योजना के क्रियान्वयन के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश दिये हैं। क्रियान्वयन समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर राजस्व, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खाद्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम और जिला प्रबंधक मार्कफेड को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति में सदस्य सचिव उप-संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास को बनाया गया है।
    किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि कृषि उत्पाद मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचा गया हो अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बेचा गया हो, दोनों ही स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को दिया जायेगा। रबी 2016-17 में गेहूँ तथा खरीफ 2017 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ई-उपार्जित कराये गये समस्त किसानवार डाटाबेस का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बाद जानकारी संचालक किसान-कल्याण को उपलब्ध करवायी जायेगी। सत्यापित डाटाबेस के आधार पर 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जिलों को उपलब्ध करवायी जायेगी।

अब डाकघर में आधार पंजीयन एवं अपडेशन की सुविधा

अब डाकघर में आधार पंजीयन एवं अपडेशन की सुविधा 

अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
    अब जिले के डाकघरों में भी आधार पंजीयन एवं अपडेशन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। नागरिकों के लिए नवीन सेवा की पहल शुरू की है। जिले के समस्त डाकघरों में आधार पंजीयन एवं अपडेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान नागरिक डाकघरों में नवीन आधार पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेशन एवं आधार डेटा में मोबाईल नंबर एवं ई-मेल लिंक का कार्य किया जाएगा। 

नेशनल लोक अदालत में बिजली प्रकरणों का भी होगा निराकरण

नेशनल लोक अदालत में बिजली प्रकरणों का भी होगा निराकरण 

अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
    जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस नेशनल लोक अदालत में अन्य प्रकरणों के साथ विशेष न्यायालय विद्युत में लंबित बिजली प्रकरणों में ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार विवाद राशि का 25 से 40 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने मामले का लोक अदालत में निराकरण कर अधिक जुर्माने तथा कारावास की सजा से बचें।

विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 1 अप्रैल से लागू

विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 1 अप्रैल से लागू 

अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इस योजना में एस.सी., एस.टी. के उन सभी परिवारों को शामिल किया गया है, जिनका 2011 की जनगणना की सूची में छूट गये थे। जिसके चलते अब सभी अनुसूचित जाति-जनजाति घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अन्त्योदय अन्य योजना वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग आदि को एसईसीसी लिस्ट से अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन का लाभ दिया जायेगा।
   कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने उक्त वर्ग के सभी पात्र हितग्राहियों से कहा है कि वे योजना का लाभ उठायें। उन्होंने कहा है कि वांछित डाटा में नाम नहीं है तब भी वे आवश्यक जानकारी देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। उक्त योजना तहत केवाईसी और संबंधित दस्तावेज फार्म में संलग्न किया जाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस एवं संभागीय समीक्षा बैठक की तिथियों में संशोधन

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस एवं संभागीय समीक्षा बैठक की तिथियों में संशोधन 
अब 25 अप्रैल को होगी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   संयुक्त आयुक्त विकास श्री जे.के.जैन ने बताया कि 12 अप्रैल 2018 को कलेक्टर शहडोल के सभागार मे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस एवं विकास कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक प्रातः 11 बजे से आयोजित किये जाने की सूचना दी गई थी। जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। उन्होने बताया कि उक्त तिथि में आंशिक संशोधन करते हुये 25 अप्रैल 2018 को प्रातः 11 बजे से कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जायेगी।

17 अप्रैल को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षा बैठक

17 अप्रैल को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षा बैठक 
 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
  
   संयुक्त आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल श्री जे.के.जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्सन हेतु शासन के निर्देशानुसार सम्मिलित अन्य श्रेणियों के हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी करने के संबंध में पांच श्रेणियों के परिवारों को भी शामिल किया गया है। जिसमें अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार, समस्त वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार इस योजना के प्रगति की समीक्षा हेतु कमिश्नर शहडोल संभाग की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2018 को दोपहर 1 बजे से कमिश्नर कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक के आयोजन हेतु जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला शहडोल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, संभागीय उपयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास संभाग शहडोल, जिला आपूर्ति अधिकारी जिला शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर भी शामिल होंगें।

कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत युवाओं को स्वराजेगार के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर

कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत युवाओं को स्वराजेगार के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर 

अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   उपसंचाक प्रबंधक खाद्यग्रामोद्योग जिला पंचायत अनूपपुर ने मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के बेरोजगार युवक/ युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिला पंचायत खादी ग्रामोद्योग द्वारा जानकारी दी गई है कि बोर्ड द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी व्यवसायों जैसे फेशन डिजाइनिंग, रेडिमेड गारमेन्ट मेकिंग, लेदर गुड्स, बेकरी/ फूड प्रोसेसिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग/ हार्डवेयर, डाटा एंट्री/ टेली, घरेलू उपकरण मरम्मत, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सौलर संयंत्र स्थापना एवं मरम्मत, फूउ प्रोसेसिंग, दोना पत्तल, ट्रेक्टर मैकेनिक, टू-व्हीलर मरम्मत,फोर व्हीलर मेकेनिक/ ड्रायविंग, मोटर बाइंडिंग कारपेंटरी, रिटेल सेल्समेन आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक जनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। योजना से संबंधित विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र वेबसाईट www.mpgramodyogglobal.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक अपने आवेदन जिला पंचायत कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा ई-मेल mpkvibskill@gmail.com पर भी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2018 तक प्रस्तुत कर सकते है। योजनान्तर्गत आवेदकों को नियमानुसार छात्रवृति भी  प्रदान की जायेगी।    

जिले में अबतक 243540 आवेदन हो चुकें हैं प्राप्त

जिले में अबतक 243540 आवेदन हो चुकें हैं प्राप्त 
 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
   राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिये अभियान चलाकर पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन करने का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, जो योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक आवश्यक रूप से पंजीयन करायें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में चल रहा है। पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवष्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन ऑनलाईन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी। वर्तमान में अबतक जिले में 243540 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं,
   कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने क्षेत्र के सभी असंगठित श्रमिकों से अधिक से अधिक पंजीयन कराने का आग्रह किया है, उन्होंने कहा कि सभी असंगठित श्रमिक पंजीयन कराकर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

"सफलता की कहानी" आगे बढ़ने की ललक ही जीवन है

"सफलता की कहानी" आगे बढ़ने की ललक ही जीवन है  
अनूपपुर की सुरतन बाई हैं इसका उदाहरण 
अनुपपुर | 10-अप्रैल-2018
 
  
  कुछ सीखने की उम्र नहीं होती है। आगे बढ़ने की ललक ही जीवन है। अच्छा करने की चाह ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। अनूपपुर जिले के विकासखंड जैतहरी के ग्राम छातापटपर की रहने वाली सुरतन बाई की उम्र से उनके जज्बे का आकलन नहीं किया जा सकता है। सामान्य कद काठी की ये महिला उम्र के इस पड़ाव में भी विकासपरक सोच रखती है। इनमे आगे बढ़ने की आत्मनिर्भर होने की चाह थी। इस चाह को सहारा मिला जिला प्रशासन के सहयोग एवं कलेक्टर श्री अजय शर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे मुर्गीपालन व्यवसाय के संवर्धन के प्रयास से। अनूपपुर मे जिला प्रशासन द्वारा यहां के निवासियों की आजीविका के संवर्धन के कई प्रयास किए जा रहे हैं उन्ही में से एक है मुर्गीपालन द्वारा आय का संवर्धन। इस अभियान के अंतर्गत मैकल वुमन पौल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी जो कि ग्रामीण, अर्ध-साक्षर महिलाओ को प्रौद्योगिकी केंद्रित पोल्ट्री उद्योग का एक हिस्सा बनाने के लिए कार्य कर रही है, द्वारा तकनीकि एवं मार्केटिंग में सहयोग दिया जा रहा है। सुरतन बाई ने प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे इस अभिनव प्रयास में विकास की संभावनाओं को जल्द ही भाँप लिया। एवं स्व्सहायता समूह से जुड़कर आपने भी इस व्यवसाय से आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाना प्रारम्भ किया। लेयर मुर्गीपालन से जुड़ी हुई सभी बारीकियों को सीखा और पूरी लगन से इस व्यवसाय मे जुड़ गयी। ब्रायलर मुर्गी पालन शेड का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत किया गया है। शुरूआती दौर में चूजे दाना, दवाई के कार्यशील पूंजी की व्यवस्था वाटर शेड परियोजना के माध्यम से की हूं। छोटे पोल्ट्री प्रोड्यूसरों ने अब मुर्गी पालन व्यवसाय को समृद्ध करने के लिये मैकल वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन कर इस कम्पनी से समृद्ध एवं संगठित होकर व्यवसाय को बढ़ाने के लिये सतत् क्रियाशील है। मैकल वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कम्पनी प्रायवेट लिमिटेट के द्वारा डे ओल्ड चिक्स सोधे मुर्गी पालक के शेड तक पहुंचने का कार्य किया जा रहा हैं। मुर्गी पालन के कार्य के लिये चिकित्सीय सुविधा कराने उपलब्ध कराने हेतु गांवों में मुर्गी पालन कर रहे महिलाओं के परिवार के ही युवकों को सुपरवाइजर के रूप  में प्रशिक्षित कर कार्य में लगाया गया है। इनके द्वारा दाना दवाई बटवारा किया जाता हैं। मरे हुए चूजों का पोस्ट मार्टम कर बीमारी का पता लगा के दवाई दी जाती हैं। साथ ही उत्पादन का हिसाब किताब भी संधारित किया जाता है। सुपराईजरों की साप्ताहिक बैठक कर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा के साथ ही मुर्गी पालन के बीमारियों के बारे में बताने के लिये बिटनरी डॉक्टर द्वारा जानकारी दी जाती है। ब्रायलर मुर्गे 21 दिनों में 1 किलोंग्राम बजन के तथा 35 दिनों के मुर्गे 2 किलोग्राम वनज के तैयार हो जाते है। आज सुरतन बाई को इस व्यवसाय से प्रति महीने 4 से 5 हजार की आय हो जाती है।

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