Tuesday, July 3, 2018

नर्मदा सेवा मिशन अन्तर्गत 15 जुलाई को वृक्षारोपण महाभियान

नर्मदा सेवा मिशन अन्तर्गत 15 जुलाई को वृक्षारोपण महाभियान 
 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    नर्मदा सेवा मिशन अन्तर्गत 15 जुलाई 2018 को वृक्षारोपण महाभियान चलाया जाएगा। वृक्षारोपण महाभियान में सहयोगी समस्त विभाग प्रमुखों को उन्हें आवंटित कार्यों के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय अमले को निर्देशित करने हेतु आदेशित किया गया है। 15 जुलाई 2018 को नर्मदा कछार क्षेत्र में वृक्षारोपण महाभियान अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न विभागों को पौधारोपण हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये हैं। उक्त वृक्षारोपण महाभियान के अन्तर्गत म.प्र. जनअभियान परिषद सहयोगी की भूमिका में रहेगा, परिषद को पौधारोपण हेतु पृथक से अक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। समन्वयक परिषद के साथ संबद्ध स्वैच्छिक संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/नर्मदा सेवा समितियों/ सीएमसीएलडीपी छात्रों/मेन्टर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। वृक्षारोपण महाभियान के पूर्व 25 जून 2018 से जन जागरूकता हेतु नर्मदा तटीय क्षेत्रों/ग्रामों में उक्त विभागों के साथ पेड़ लगाओं यात्रा का आयोजन, गांव-गांव में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं चौपाल आदि के माध्यम से जन जागरण तथा प्रचार प्रसार, इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता हेतु इच्छुक लोगों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाईट/लिंक www.namamidevinarmade.mp.gov.in./plantation.aspx के माध्यम से करवाने के निर्देरू दिए गए हैं। 

जिले में नवीन मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 लागू

जिले में नवीन मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 लागू 
 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    जिला अभियोजन अधिकारी राकेरू पाण्डेय ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने जिले में नवीन मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 लागू किया है। जिसके तहत जिले में स्थित समस्त दण्ड न्यायालयों में (आपराधिक मुकदमों में) अभियोजन के संचालन का प्राथमिक दायित्व उपसंचालक अभियोजन का होगा और जिले में पदस्थ समस्त लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक तथा रेग्यूलर कैडर के जिला अभियोजन अधिकारी, अति. जिला अभियोजन अधिकारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, उप संचालक अभियोजन के अधीनस्थ होकर उनके सामान्य/विशेष पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन में काम करेंगे।
    उपसंचालक अभियोजन जिले के समस्त अभियोजकों के मध्य कार्य विभाजन एवं कार्यों की समीक्षा करेंगे।उप संचालक अभियोजन जिले में पदस्थ समस्त लोक अभियोजकों में से किसी की अनुपस्थिति एवं अवकाश की दशा में आपराधिक प्रकरणों के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। जिले में पदस्थ समस्त लोक अभियोजक अवकाश पर जाने के स्थिति में अवकाश स्वीकृत की सूचना उप संचालक अभियोजन को देंगे।
    मध्य प्रदेश शासन द्वारा रेग्यूलर कैडर के अभियोजन अधिकारियों को महत्वपूर्ण आपराधिक प्रकरणों जैसे, गंभीर एवं सनसनीखेज अपराध, पॉस्को, लोकायुक्त में पैरवी का अनन्य अधिकार दिया था जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य में दोषसिद्धि का प्रतिशत औसत रूप से ज्यादा बढ़ा है, जिसके महत्व को राज्य शासन ने मानते हुए जिले के आपराधिक मुकदमों की सम्पूर्ण कमान रैग्यूलर कैडर के उपसंचालक अभियोजन को सौंपा है।
    जिले में पदस्थ प्रभारी उप संचालक श्री रामनरेश गिरी, ने बताया है, कि नवीन मुकदमा नीति के अनुशरण में जिले में आपराधिक मामलों में संचालन एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर जिला अनूपपुर) होंगे एवं सदस्य पुलिस अधीक्षक, उप संचालक अभियोजन एवं कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर को कोई एक अधिकारी होगा। इस समिति के द्वारा उपसंचालक अभियोजन/डीपीओ जिले में आपराधिक प्रकरणों के नियंत्रण, समन्वयन, प्रबंधन तथा संचालन में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेंगे। समिति प्रकरणों के समस्त श्रेणियों की प्रगति का पर्यवेक्षण तथा पुर्नविलोकन करेगी और अभियोजन संचालन में कदाचार एवं उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। जिले में समस्त आपराधिक प्रकरणों के प्रभावी संचालन का उत्तरदायित्व इस कार्यालय को शासन द्वारा सौंपा गया है, अतः जिले के समस्त विभाग के सभी किस्म के आपराधिक प्रकरण इस कार्यालय के माध्यम से या जानकारी देते हुए माननीय न्यायालय में पेश करें। नवीन मुकदमा नीति के विरूद्ध कार्य पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध उचित विधिक कार्यवाही हेतु संचालक, लोक अभियोजन, भोपाल (जो कि अंतिम रूप से सम्पूर्ण राज्य में आपराधि प्रकरणों मे सुचारू रूप अभियोजन संचालन के उत्तरदायी हैं) के माध्यम से संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। 

ग्रेडिंग में सुधार के लिए विद्यार्थियों के हेप्पीनेस पर ध्यान दें - राज्यपाल

ग्रेडिंग में सुधार के लिए विद्यार्थियों के हेप्पीनेस पर ध्यान दें - राज्यपाल 
 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को अपनी नेक ग्रेडिंग में सुधार के लिए अधोसंरचना उन्नयन के साथ-साथ विद्यार्थियों के हेप्पीनेस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी की ग्रांट सहित केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे विभागों से भी ग्रांट प्राप्त हो सके। राज्यपाल ने यह बात गत दिवस प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से नेक ग्रेडिंग और रूसा परियोजना पर चर्चा के दौरान कही। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री अजीत कुमार, यूजीसी की अतिरिक्त सचिव डॉ.श्रीमती रेणू वत्रा, राज्यपाल के सचिव श्री भरत पी महेश्वरी तथा कुलपति उपस्थित थे। 

पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई को

पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई को 
 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा गत दो वर्षों से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता प्रदेश के समस्त 51 जिलों में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। क्विज प्रतियोगिता के प्रथम तीन विजेताओं एवं तीन उपविजेताओं को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई में पुरस्कार स्वरूप भ्रमण हेतु गिफ्ट कूपन प्रदान किए जायेंगे। क्विज प्रतियोगिता 31 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी। प्रतियोगिता प्रथम चरण में प्रातः 9 से 12 बजे तक और द्वितीय चरण में अपरान्ह 2.30 से 5.30 बजे तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाना है। 

संबल योजना गरीबों के कल्याण का नया इतिहास रचेगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

संबल योजना गरीबों के कल्याण का नया इतिहास रचेगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान 
एक करोड़ 83 लाख श्रमिकों का संबल योजना में हुआ पंजीयन 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018

  
   मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना में अब तक एक करोड़ 83 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इस योजना में मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना में 5 हजार 179 करोड़ रूपये के बिजली के बकाया बिल माफ होंगे। बिजली बिल माफी के लिये अब तक प्रदेश में 16 लाख हितग्राहियों ने पंजीयन करवाया है। सरल बिजली बिल योजना में कर्मकार मंडल के श्रमिक भी शामिल किये गये हैं। इसके बाद योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 200 रूपये प्रति माह की फ्लेट दर से बिजली के बिल दिये जायेंगे। यह जानकारी योजना की समीक्षा के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों के कल्याण का नया इतिहास रचा जा रहा है। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये सब मिलकर जुट जायें। वीडियो कान्फ्रेंस में अनूपपुर विधायक श्री रामलाल रौतेल, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबों की जिन्दगी बदलने का अभियान है। इसके माध्यम से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। इसके क्रियान्वयन में पूरी ताकत से जुट जायें। कोई भी पात्र श्रमिक योजना में पंजीयन कराने से नहीं छूटे, यह सुनिश्चित करें। वे स्वयं प्रति दिन योजना की समीक्षा करेंगे। बिना चिकित्सा के कोई गरीब नहीं रहे, इसके लिये उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सहायता योजना का लाभ दिलवायें। मुख्यमंत्री जन-कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में जागरूकता लायें। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना का दूसरा चरण आगामी 11 जुलाई को आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में सभी पंजीकृत श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड आगामी 10 से 30 जुलाई के बीच वितरित किये जायेंगे। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर चयनित पाँच-पाँच संबल सहयोगियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाये। मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में जिन जिलों में पंजीयन कम हुआ है वहाँ फिर से शिविर लगाकर पंजीयन करवायें। कलेक्टर प्रतिदिन योजना की समीक्षा भी करें।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करायें - उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल

पत्रकारिता विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करायें - उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल 

अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
   उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भवन के निर्माण के लिये 30 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई है। इसके लिये मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड को निर्माण एजेंसी निर्धारित कर दिया गया है। श्री शुक्ल ने रीवा में भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए  अधिकारियों को निर्देश दिये कि रीवा पत्रकारिता विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करायें।
   उद्योग मंत्री ने इसके लिये निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करायें। यह विश्वविद्यालय विन्ध्य क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश के लिये बड़ी सौगात होगी। श्री शुक्ल ने अधिकारियों से भवन निर्माण के तकनीकी पक्षों की जानकारी ली।

200 नगरीय निकायों की पेयजल व्यवस्था के लिए 6200 करोड़ स्वीकृत - श्रीमती माया सिंह

200 नगरीय निकायों की पेयजल व्यवस्था के लिए 6200 करोड़ स्वीकृत - श्रीमती माया सिंह 
227.78 करोड़ की 14 पेयजल परियोजनाएँ लोकार्पित 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी नगरीय निकायों में प्रति व्यक्ति 135 एल.पी.सी.डी. पेयजल आपूर्ति के लिये कृत-संकल्पित है। इसके लिए सरकार द्वारा 200 नगरीय निकायों के लिए 6200 करोड़ रुपये की पयेजल योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसी कड़ी में गत 23 जून 2018 को 14 शहरों की 227.78 करोड़ की पेयजल योजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है।
   मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा धार जिले के नगर परिषद धरमपुरी में 7.65 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जानेवाली पेयजल योजना, नगर पालिका रायसेन में 28.98 करोड़, नगर परिषद् अब्दुल्लागंज में 16.91 करोड़ रुपये, भोपाल जिले से नगर पालिका बैरसिया में 17.35 करोड़ रुपये, रतलाम जिले के बढ़ावद में 7.12 करोड़ रुपये नगर पालिका डिण्डोरी में 9.81 करोड़, सिवनी जिले में नगर पालिका लखनादौन 15 करोड़, नरसिंहपुर जिले में नगर पालिका नरसिंहपुर में 27.49 करोड़, मुरैना जिले में नगर पालिका सबलगढ़ में 8.53 करोड़, नगर परिषद बामौर में 16 करोड़, से बनाई गई पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन सभी पेयजल योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना से राशि मुहैया कराई गई।
   इसी प्रकार रायसेन जिले की नगर पालिका, बेगमगंज के लिए 14.96 करोड़ बैतूल जिले में नगर पालिका आठनेर के लिए 10.45 रुपये तथा मुरैना जिले की नगर परिषद पोरसा को 10.20 करोड़ रुपये की राशि यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी. मद से मुहैया कराई गई है। तथा शहडोल जिले के नगर परिषद बैहरोई को 37.37 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। यह सभी परियोजना पूर्ण की जा चुकी है।
   उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में 124 शहरी पेयजल योजनाऐं पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त से होगी लाँच

आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त से होगी लाँच 
प्रदेश के लगभग साढ़े 5 करोड़ से अधिक सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त 2018 से लागू की जाएगी। योजना में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के आधार पर वंचित श्रेणी के 84 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पात्रता पर्ची वाले सभी परिवारों को भी दिया जायेगा। योजना में शामिल परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया जायेगा।
    योजना का लाभ शासकीय और निजी चिकित्सालयों के माध्यम से कैशलेस रूप में दिया जायेगा। इससे शासकीय अस्पतालों को उन्नत किया जा सकेगा और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता भी बढ़ेगी। योजना के लागू होने पर प्रदेश के नागरिकों पर उपचार के आउट ऑफ पॉकेट खर्च में भी कमी आयेगी।
    प्रदेश में असंगठित श्रेणी के मजदूरों के लगभग 20 लाख परिवार है। पात्रता पर्ची वाले ऐसे परिवार जो एस.ई.सी.सी. के आधार पर वंचित श्रेणी में शामिल नहीं है, उनकी संख्या लगभग 34 लाख है। इस प्रकार लगभग एक करोड़ 37 लाख परिवारों के लगभग साढ़े 5 करोड़ से अधिक सदस्यों को इस योजना में स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध होगा।
    प्रति परिवार 1200 रुपये की दर से कुल 1648 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। एस.ई.सी.सी. के 84 लाख परिवारों के लिये 600 करोड़ रुपये की ग्रांट-इन-एड भारत सरकार के केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होगी और 400 करोड़ राज्यांश देना होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में पात्रता पर्ची वाले परिवारों को योजना का लाभ देने पर लगभग 648 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा, जो राज्य शासन वहन करेगा।
    योजना के क्रियान्वयन के संबंध में नेशनल हेल्थ एजेन्सी भारत सरकार के साथ एक एमओयू सम्पादित किया गया है। प्रदेश में तेलंगाना और कर्नाटक राज्य के समान इस योजना को राज्य स्तर पर एक ट्रस्ट/ सोसायटी का गठन कर संचालित किया जायेगा। सोसायटी गठन के लिये रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी को ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी की सेवाएँ खुली निविदा के माध्यम से ली जायेगी।
    भारत सरकार द्वारा 1350 चिकित्सा प्रोसिजर्स के पैकेज उपलब्ध करवाये गये हैं। इन प्रोसिजर्स को चार श्रेणी - सेकेण्डरी प्रोसिजर्स, सेकेण्डरी काम्पलेक्स, टर्सरी प्रोसिजर्स और सुपर स्पेशियलिटी में विभाजित किया गया है। सेकेण्डरी प्रोसिजर्स जिला अस्पताल के स्तर के लिये तथा सेकेण्डरी काम्पलेक्स प्रोसिजर्स चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये आरक्षित रहेगी। शेष सभी प्रोसिजर्स निजी और शासकीय चिकित्सालयों के लिये खुली रहेगी। निजी अस्पतालों को योजना में इम्पैनल करने के लिये मापदंड निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में राज्य बीमारी सहायता योजना में मान्य अस्पतालों को इस योजना में मान्यता दी जायेगी।
    भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एस.ई.सी.सी. के वंचित श्रेणी परिवारों की सूचियों का सत्यापन कार्य भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरा करा लिया है। सर्वे के दौरान परिवारों के संबंध में मोबाइल और राशन कार्ड नम्बर (समग्र परिवार आईडी) की जानकारी तथा परिवार के नये सदस्यों के नाम एकत्रित किये गये हैं। इसकी डॉटाएन्ट्री का कार्य विकासखंड स्तर पर किया जा रहा है। 

प्रत्येक महीने के प्रथम दिन मनेगा राजस्व दिवस

प्रत्येक महीने के प्रथम दिन मनेगा राजस्व दिवस 
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    राजस्व विभाग से संबंधित योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा के लिये प्रत्येक महीने का प्रथम दिन राजस्व दिवस के रूप में मनाया जायेगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
    राजस्व दिवस में बीते माह की कृषक समस्याओं का एवं अन्य लम्बित मामलों का निराकरण होगा। जो समस्याएँ निराकृत नहीं हो सकतीं, उस संबंध में आवेदकों को सूचित किया जाएगा। राजस्व विभाग के कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी जायेगी। राजस्व मंत्री ने निर्देश दिये है कि प्रत्येक जिले में अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी को राजस्व अधिकारी नामांकित करें। यह अधिकारी जिले में राजस्व से संबंधित सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करेगा। 

महिला पटवारियों का होगा अंतर-जिला संविलियन

महिला पटवारियों का होगा अंतर-जिला संविलियन 

अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
   राज्य शासन द्वारा महिला पटवारियों के अंतर-जिला संविलियन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि महिला पटवारियों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर जल्द कार्यवाही करें।
   महिला पटवारी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदन विभागीय वेबसाइट landrecords.mp.gov.in पर ऑनलाइन किये जा सकेंगे। आवेदन-पत्रों का सत्यापन एवं अग्रेषण कलेक्टर द्वारा 11 से 15 जुलाई तक किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
महिला पटवारी, जो विवाह के पहले से नियुक्त हैं, वे विवाह के बाद निवास स्थान के जिले में अंतर-जिला संविलियन के लिये पात्र होंगी। नीति के अंतर्गत सेवाकाल में सिर्फ एक बार संविलियन की पात्रता होगी।
   चाहे गये जिले में रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही संविलियन होगा। अनारक्षित वर्ग के पटवारी का संविलियन अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध ही किया जायेगा। किसी जिले के लिये आवेदन की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक होने पर सेवा की वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जायेगी। आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर संविलियन किये गये जिले में उपस्थिति देनी होगी। किसी भी पटवारी को उनके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा।

सोयाबीन बोनी में बरतें सावधानियां - उपसंचालक कृषि

सोयाबीन बोनी में बरतें सावधानियां - उपसंचालक कृषि 
 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    उप संचालक कृषि श्री एन डी गुप्ता ने बताया कि मानसून का आगमन जिन क्षेत्रों में हो चुका है वहां बतर मिलते ही सोयाबीन की बोवनी जल्द से जल्द करें, रोगों की रोकथाम हेतु बीजोपचार अवश्य करें। इस हेतु प्रति एक किलोग्राम बीज में 2 ग्राम थामरम़ 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा थाइरस 2 ग्राम थाइरस 1ग्राम कार्बाक्सीन अथवा जैविक फफूंदनाशक ट्राईकोडर्मा 10 ग्राम से उपचार करें। तत्पश्चात कीटनाशक थायामिथाक्सम 30 एफ.एस. (10 मि.ली./कि.ग्रा. बीज) या इमिडाक्लोप्रिड 48 एफ.एस. (1.2 मि.ली./कि.ग्रा.बीज) से बीज को उपचारित कर जैविक कल्चर राइझोबियम एवं पी.एस.बी. प्रत्येक 5 ग्रा./कि.ग्रा. बीज से उपचारितकर बौवनी करें।
    खरपतवार की अधिकता होने पर बोवनी के तुंरत बाद एवं सोयाबीन के अंकुरण एवं खरपतवारनाशक जैसे डाइक्लोसुलम 26 ग्राम./ है अथवा सल्फेन्ट्राझोन 750 मि.ली./ है अथवा पैन्डीमिथालीन 3.25 ली./ है की दर से छिड़ाकाव करें। जहां पर सोयाबीन अंकुरित हो चुकी है वहा पर नीला भृंग कीट के प्रकोप होने की संभावना हो सकती है। अतः नीला भृंग की गतिविधि दिखाई देने पर क्वीनालफॉस 1.5 ली./हे. की दर से छिड़काव कर कीट का नियंत्रण करें।
    विगत वर्ष जिन स्थानों पर सोयाबीन की फसल पर व्हाइट ग्रब (सफेद सूंडी) का प्रकोप हुआ था वहां के किसान विशेष रूप से ध्यान देकर, व्हाइट ग्रब के वयस्कों को एकत्र कर नष्ट करने के लिए प्रकाश जाल अथवा फिरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। बोवाई से पूर्व इमिडाक्लेप्रिड 48 एफ. एस. (1.25 मि.ली. प्रति किलो बीज) से बीजोपचार अवश्य करें। 

संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन आज 4 जुलाई को

संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन आज 4 जुलाई को 

अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन की अध्यक्षता में आज 4 जुलाई अपरान्हृ 3 बजे से आयुक्त सभागार में विभिन्न विभागों की संभागीय बैठक आयोजित है। बैठक में मुख्यमंत्री जनकल्याण (सम्बल योजना), वनाधिकार पट्टे वितरण की जानकारी (सामुदायिक/व्यक्तिगत), वनाधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हितग्रहियों को दिए गए लाभ, वन-राजस्व भूमि सीमा विवाद, पट्टा वितरण की जानकारी (01 जनवरी 2018 के पूर्व एवं उपरांत), राजस्व संबंधी अन्य विषयों पर चर्चा, ग्रामीण एवं शहरी स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास की प्रगति एवं वस्तु स्थिति, मनरेगा (भौतिक/वित्तीय) की प्रगति, नगरीय क्षेत्र में विकास पर्व व्यवस्था, मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम व्यवस्था एवं आयुक्त महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा एवं समीक्षा की जावेगी।

ईव्हीएम वेयरहाउस न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज (परसवार) अनूपपुर में ईव्हीएम मशीनों की होगी प्रथम स्तरीय जॉच

ईव्हीएम वेयरहाउस न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज (परसवार) अनूपपुर में ईव्हीएम मशीनों की होगी प्रथम स्तरीय जॉच 
 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने बताया कि न्यू पालिटेक्निक कॉलेज परसवार अनूपपुर में ईव्हीएम वेयरहाउस स्थापित है। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुये ईव्हीएम मशीनों का एफ.एल.सी. (प्रथम स्तरीय जांच) की जावेगी जांच के दौरान पेयजल की व्यवस्था, फायर बिग्रेड की उपलब्धता आवागमन रास्ते पर स्ट्रीट लाईट एवं वेयर हाउस में प्रतिदिन सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु डॉ. आर.पी. तिवारी ने निर्देशित किया है।

एफएलसी प्रथम स्तरीय जांच राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी हेतू औपचारिकताएं करें पूर्ण

एफएलसी प्रथम स्तरीय जांच राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी हेतू औपचारिकताएं करें पूर्ण 

अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने बताया कि न्यू पालिटेक्निक कॉलेज परसवार अनूपपुर में ईव्हीएम वेयरहाउस स्थापित है। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए ईव्हीएम मशीनों का एफएलसी (प्रथम स्तरीय जांच) किया जाना है। एफएलसी की तिथि नियत होने पर आपको सूचित किया जायेगा एफएलसी में उपस्थित होने हेतु आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को एफएलसी हाल में प्रवेश होने हेतु परिचय पत्र तैयार किया जाना  है जिसके लिए आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि जिसको एफएलसी के दौरान भेजेगे उसका नाम/पता एवं दो प्रतियों में कलर फोटो इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। ताकि परिचय पत्र तैयार कर लिये जावे।

अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने आवेदकों की समस्याओं का किया त्वरित निदान

अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने आवेदकों की समस्याओं का किया त्वरित निदान 

अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
 
  राज्य शासन के आदेशानुसार नागरिकों की निजी व सार्वजनिक समस्याओं, शिकायतों, मांग आवेदनों और बीमारी के उपचार व अन्य प्रकार की सहायता आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु हर सप्ताह मंगलवार के दिन साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आम नागरिको ने जनसुनवाई का महत्व पहचाना है। जन-सुनवाई के माध्यम से अधिकारियों द्वारा नागरिकों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उनका निराकरण किया जाता है। जन-सुनवाई में कई फरियादियों की समस्यायें सुनी गईं। आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सुशासन की अवधारणा पर अनूपपुर में अमल किया जा रहा है। अपर कलेक्टर डॉ आर.पी. तिवारी ने जिलेभर से आये आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निदान किया। जन सुनवाई के दौरान  विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
   जनसुनवाई में जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ ग्राम लीला टोला निवासी सन्तु सिंह पिता झंगा सिंह ने शाखा-तुलरा के बीसी के द्वारा गलत राशि आहरण किये जाने के संबंध में, ग्राम छलका टोला तहसील अनूपपुर निवासी सुभाष चौधरी पिता शंभू चौधरी ने शासकीय भूमि पर बने प्रार्थी के पुस्तैनी मकान को वन भूमि विभाग को तोडने से रोके जाने के संबंध में, कोतमा वार्ड नं. 06 निवासी रानी गुप्ता पति लक्ष्मीनारायण गुप्ता ने असहाय महिला एवं बच्चों के कल्याण हेतु आर्थिक सहायता दिलाये जाने के संबंध में, अनूपपुर वार्ड नं. 11 निवासी शैलेन्द्र सिंह राजपूत ने शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण रोके जाने के संबंध में, अनूपपुर निवासी वार्ड क्र 10 निवासी मुकेश सिंह पिता स्व. श्री राजेश्वर सिंह ने विगत दो माह मई जून से वेतन न मिलने के संबंध में अपर कलेक्टर डॉ आर.पी. तिवारी ने जनसुनवाई में उपस्थित संबधित अधिकारियों को आवश्यक निदान करने के निर्देश दियें साथ ही दूरभाष  के माध्यम से भी मैदानी अमलों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित 
 
अनुपपुर | 03-जुलाई-2018
 
   
   अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कार्यपालन अधिकारी ने बताया  कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित कृषक पुत्र/पुत्री जिनके माता पिता एवं स्वयं के पास कृषि भूमि उपलब्ध हो। अपना कृषि आधारित स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा एवं व्यवसाय जैसे-एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, बेजीटेबल डीहाईट्रेशन, टिश्यू कल्चर, कैटल फीड, दाल मिल, राईस मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिग/ शार्टिंग व अन्य कृषि आधारित/अनुशांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता है। स्थापित करने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित की गई है।
   इसके अलावा अनुसूचित जाति के ऐसे शिक्षित कृषक पुत्र/पुत्री जिनके माता पिता एवं स्वयं के पास कृषि भूमि उपलब्ध हो, एवं आयकरदाता न हो, जो जिलें के मूल निवासी हो, जिन्होने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो, अपना कोई स्वयं का कृषि आधारित उक्त उद्योग/सेवा उद्यम एवं व्यवसाय स्थापित करना चाहता हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा। योजना की परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 12 लाख की मार्जिन मनी सहायता, एवं परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा। यदि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी कृषक पुत्र/पुत्री जो उक्त पात्रता रखता हैं। और उक्त योजना अन्तर्गत अपना रोजगार स्थापित करने के लिए स्वयं का कृषि आधारित उद्योग/सेवा उद्यम एवं व्यवसाय स्थापित करना चाहते है तो वो चार्टड एकाउंटेन्ट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रपत्र) तैयार कराकर अपने कृषि भूमि से संबंधित प्रपत्र एवं समस्त प्रमाण-पत्रों सहित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर में 15 जुलाई तक जमा करें, योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन समय में जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर कमरा नं0-86 स्थित कार्यालय में सम्पर्क करें।

15089 हितग्राहियों के 6 करोड़ 51 लाख के बिजली बिल माफ सरल बिजली बिल एवं बिजली बिल माफी स्कीम का हुआ शुभारंभ

15089 हितग्राहियों के 6 करोड़ 51 लाख के बिजली बिल माफ
सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना का हुआ शुभारंभ


अनूपपुर 3 जुलाई 2018/ मुख्यमंत्री जन कल्याण ( संबल) योजना 2018 के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिको के मासिक बिलो को सरल करने हेतु " सरल बिजली बिल योजना" एवं इन उपभोक्ताओं के साथ बीपीएल उपभोक्ताओं हेतु" मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018 " का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 03 जुलाई को दशहरा मैदान भोपाल में किया गया। इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण हेतु म.प्र. पू.क्षे .वि .वि. क. लि. अनूपपुर द्वारा चारो ब्लॉक में सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई।  विकासखंड अनुपपुर  में स्वसहायता भवन, विकासखंड कोतमा  में सामुदायिक भवन, विकासखंड जैतहरी में सामुदायिक भवन एवं विकासखंड पुष्पराजगढ़ में सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।

ग़रीबों को सशक्त करने के लिए शासन प्रतिबद्ध- विधायक श्री रौतेल
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनूपपुर श्री रामलाल रौतेल ने कहा शासन ग़रीबों के उत्थान एवं उन्हें सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन द्वारा ग़रीबों को आवास देने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए विपरीत परिस्थितियों में परिवार को सम्बल प्रदान कर विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास सतत किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सरल बिजली बिल योजना एवं मुख्यमंत्री बिजली बिल माफ़ी योजना के माध्यम से ग़रीब परिवारों के बिजली बिल को माफ़ कर उन्हें विकास की राह से जोड़ने का कार्य किया गया है।
योजना अभी भी प्रगतिरत पंजीयन कराकर लें लाभ - श्री गेडाम
कार्यपालन अभियंता म.प्र. पू.क्षे .वि .वि. क. लि. श्री गेडाम ने बताया कि अनूपपुर ज़िले के 15089 हितग्राहियों को  6 करोड़ 51 लाख के बिजली बिल का लाभ इन योजनाओ के फलस्वरूप हुआ है।
 उल्लेखनीय है कि 'मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018' के लिए उपभोक्ता का 'बीपीएल श्रेणी' या 'असंगठित श्रमिक श्रेणी' में शासन के संबंधित विभाग मे पंजीयन होना आवश्यक है।'सरल बिजली बिल स्कीम' के लिए उपभोक्ता का 'असंगठित श्रमिक श्रेणी' में शासन के श्रम विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है। योजनाओ का लाभ लेने के लिए समस्त पात्र उपभोक्ता बीपीएल कार्ड, बिजली बिल की कॉपी, श्रमिक पंजीयन की जानकारी, परिवार की समग्र आईडी के साथ शिविर में या नजदीकी वितरण केंद्र में जाकर अपना नामांकन करवा सकते है। श्री गेडाम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजनाओ का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने हेतु निर्धारित समयावधि मे जल्द से जल्द अपना नामांकन कराएं।





अनूपपुर ज़िले के चारों विकासखंडों में म.प्र. पू.क्षे .वि .वि. क. लि. द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर हितलाभ के प्रमाणपत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के भोपाल से प्रसारित उदबोधन के सजीव प्रसारण के श्रवण एवं दर्शन की व्यवस्था की गयी थी। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि, विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ  हितग्राहियों एवं आम जनो ने मुख्यमंत्री जी के उदबोधन को सुना एवं देखा।

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