| मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित |
| अनुपपुर | 03-जुलाई-2018 |
अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित कृषक पुत्र/पुत्री जिनके माता पिता एवं स्वयं के पास कृषि भूमि उपलब्ध हो। अपना कृषि आधारित स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा एवं व्यवसाय जैसे-एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, बेजीटेबल डीहाईट्रेशन, टिश्यू कल्चर, कैटल फीड, दाल मिल, राईस मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिग/ शार्टिंग व अन्य कृषि आधारित/अनुशांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता है। स्थापित करने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित की गई है।
इसके अलावा अनुसूचित जाति के ऐसे शिक्षित कृषक पुत्र/पुत्री जिनके माता पिता एवं स्वयं के पास कृषि भूमि उपलब्ध हो, एवं आयकरदाता न हो, जो जिलें के मूल निवासी हो, जिन्होने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो, अपना कोई स्वयं का कृषि आधारित उक्त उद्योग/सेवा उद्यम एवं व्यवसाय स्थापित करना चाहता हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा। योजना की परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 12 लाख की मार्जिन मनी सहायता, एवं परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा। यदि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी कृषक पुत्र/पुत्री जो उक्त पात्रता रखता हैं। और उक्त योजना अन्तर्गत अपना रोजगार स्थापित करने के लिए स्वयं का कृषि आधारित उद्योग/सेवा उद्यम एवं व्यवसाय स्थापित करना चाहते है तो वो चार्टड एकाउंटेन्ट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रपत्र) तैयार कराकर अपने कृषि भूमि से संबंधित प्रपत्र एवं समस्त प्रमाण-पत्रों सहित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर में 15 जुलाई तक जमा करें, योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन समय में जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर कमरा नं0-86 स्थित कार्यालय में सम्पर्क करें। |
Tuesday, July 3, 2018
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
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