धार्मिक,
सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का उपयोग आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन
अनूपपुर 5 अक्टूबर 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही निर्वाचन घोषणा होगी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो जाएँगे। आपने बताया कि उक्त समयावधि में किसी भी राजनैतिक
दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म,
संप्रदाय या जाति के लोगो की भावनाओं को ठेस पहुंचे। या उनमे द्वेष अथवा तनाव पैदा
हो। ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने अभ्यर्थियों को
समझाइश दी है कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक,
सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का सहारा न लें। आपने बताया कि पूजा के किसी स्थल
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का प्रयोग चुनाव के लिए किया जाना वर्जित है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन
आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान
लागू हो जाएँगे। यह प्रावधान परिणामो की घोषणा तक प्रभावशील रहेंगे।
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