| न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन 200 क्विंटल तक हो सकेगा |
| कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश |
| अनुपपुर | 06-जून-2018 |
प्रदेश में प्राइस सपोर्ट स्कीम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 9 जून को समाप्त हो रहा है। उपार्जन की अंतिम तिथि को देखते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने उपार्जन की सीमा के संबंध में प्रदेश के जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।
पार्जन की मात्रा के संबंध में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे पंजीकृत किसान, जिनकी पंजीकृत भूमि पर उपार्जन के लिये चने की मात्रा 120 क्विंटल से अधिक है। ऐसी स्थिति में उपार्जन के संबंध में नवीन निर्देश दिये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा बोनी के रकबे का सत्यापन किया जा चुका है, वहाँ 120 क्विंटल तक उपार्जन किया जा चुका है तो इसके अलावा पात्रता की सीमा तक 160 क्विंटल उपार्जन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद किया जा सकेगा। उपार्जन की मात्रा 200 क्विंटल होने पर इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किये जा सकेंगे। ज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपार्जन के संबंध में पूर्व निर्देश 40 क्विंटल प्रतिदिन के बँधन का आदेश यथावत रहेगा। |
Wednesday, June 6, 2018
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन 200 क्विंटल तक हो सकेगा
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