Monday, July 9, 2018

प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर होगा भूखण्ड का आवंटन

प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर होगा भूखण्ड का आवंटन 
 
अनुपपुर | 09-जुलाई-2018
 
 
   महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 जारी किये गये है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्ड का आवंटन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर किया जाना है।
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र  कदम टोला में 107 भूखण्ड  हैं, जिनमें से 23 भूखण्ड निम्मानुसार निर्माण इकाईयों के लिये आवंटन हेतु उपलब्ध हैं, भूमि का विवरण उद्योग विभाग की वेबसाइट http:mpmsme.gov.in/onlineland/ में देखा जा सकता है। उद्यमी निवेशकों को सूचित किया जाता हैं कि दिनांक 11 जुलाई 2018 को प्रायः 10 बजे से दिनांक 25 जुलाई 2018 को सायं 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु आवंटन नियम एंव आवश्यक निर्देश उद्योग विभाग की वेबसाइट http:mpmsme.gov.in/onlineland/  में देखे जा सकते है।
 

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