कोई भी पात्र मतदाता नही रहना चाहिए वंचित- कलेक्टर
मतदाता सूची में नाम जुड़ने की तिथि 31 अगस्त तक
अनूपपुर 26 अगस्त 2018/ जिले में 18 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या के अनुपात में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। महिला मतदाताओं के नाम विशेष ध्यान देकर मतदाता सूची में शामिल करायें। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से नहीं छूटे। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने समस्त बीएलओ को दिये हैं। कलेक्टर ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने के लिए कहा है।
कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की तिथि आयोग द्वारा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 21 अगस्त तक निर्धारित थी। आपने कहा कि एक जनवरी 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाना हैं। अतएव सभी नोडल अधिकारी मेहनत कर मतदान केन्द्रवार छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने 18 साल पूर्ण कर चुके युवक-युवतियों की जानकारी लेकर उनसे फार्म-6 भरवाकर सूची में नाम शामिल कराने के निर्देश दिए।
No comments:
Post a Comment