लोक सेवा गारंटी मे अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से ही करे स्वीकार
अनूपपुर 11 जून 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आज समस्त ज़िलाधिकारियों को ये निर्देश दिये हैं कि ज़िला कार्यालय अथवा उनके अंतर्गत विकासखंड कार्यालयों से प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाए जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम मे चिन्हित है, उनके आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही स्वेककर करे। सेवाओं के प्रदाय की मॉनिटरिंग के लिए आवेदनो का पोर्टल मे दर्ज होना आवश्यक है। ऐसा होने पर सेवा प्रदाय की उत्कृष्टता बनाई राखी जा सकती है। आपने समस्त अधिकारियों को अनिवार्यतः यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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