Wednesday, March 28, 2018

आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय को 31 मार्च तक प्रस्तुत करे प्रमाण पत्र

आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय को 31 मार्च तक प्रस्तुत करे प्रमाण पत्र 
 
अनुपपुर | 28-मार्च-2018
 
 
    समस्त शासकीय कार्यालयों के अधीनस्थ एक जनवरी 2005 के बाद नेशनल पेंशन स्कीम में नियुक्त एनपीएस के शासकीय सेवकों के दस्तावेजों की त्रुटि सुधार कर आहरण संवितरण अधिकारी 31 मार्च तक कोषालय को प्रस्तुत करें। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि नेशनल पेंशन स्कीम में नियुक्त एनपीएस के शासकीय सेवकों के दस्तावेजों में जन्म दिनांक, सेवा में उपस्थिति दिनांक, सेवानिवृत्त दिनांक एवं नाम आदि की जांच कार्यालय अभिलेख से एनएसडीएल के सीआरए अभिलेख से मिलान कर त्रुटि सुधार करें। त्रुटि सुधार के पश्चात मिलान का प्रमाण पत्र सभी आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय को 31 मार्च तक प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर आहरण संवितरण अधिकारी का वेतन आहरण रोका जा सकता है।

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