Monday, March 19, 2018

ऑनलाइन प्रान जनरेशन हेतु आवश्यक शर्तों का पालन सुनिश्चित करें- जिला कोषालय अधिकारी

ऑनलाइन प्रान जनरेशन हेतु आवश्यक शर्तों का पालन सुनिश्चित करें- जिला कोषालय अधिकारी 

अनुपपुर | 18-मार्च-2018
 
   
    जिला कोषालय अधिकारी श्री एन.के. नर्रे ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कि ऑनलाइन प्रान जनरेशन हेतु आवश्यक शर्तों का पालन सुनिश्चित करें। श्री एन.के. नर्रे ने बताया कि एनपीएस अभिदाताओं हेतु ऑनलाइन प्रान जनरेशन की नवीन व्यवस्था स्थापित की गई है। जिसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत एस-1 फार्म सामान्य त्रुटियां पाई जाती है। शासकीय सेवक का व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, पता आदि अपूर्ण एवं स्पेलिंग गलत फीड की जाती है, जिससे प्रान कार्ड गलत प्रिंट होता है तथा सुधार पर शासन पर अनावश्यक व्यय भार बढ़ता है। फार्म ऑनलाइन एस-1 फार्म भरने के पूर्व संबंधित कर्मचारी के फोटो, हस्ताक्षर सीएसएफएमएस में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। एस-1 फार्म दो मूल प्रतियों में प्रस्तुत करें, किसी भी परिस्थिति में छायाप्रतियां स्वीकार नहीं किए जायेंगे। नये प्रान फार्म में पैन अनिवार्यतः दर्ज करायें, अन्यथा फार्म 60 की प्रविष्टि कराई जावे। एस-1 फार्म के साथ संबंधित कर्मचारी के हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। प्रान आवंटन के 15 दिवस पश्चात् मूल प्रान कार्ड एवं कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापित एस-1 फार्म की एक मूल प्रति जिला कोषालय में अनिवार्यतः प्राप्त करें। 

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