| नान आईआरए से आईआरए प्रान में परिवर्तन हेतु नवीन फार्म में आवेदन जिला कोषालय में उपलब्ध कराएं - जिला कोषालय अधिकारी |
| अनुपपुर | 18-मार्च-2018 |
जिला कोषालय अधिकारी श्री एन.के. नर्रे ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कहा है कि पेंशन विनियामक आयोग नई दिल्ली द्वारा 01 दिसम्बर 2017 से प्रान फार्म सीएसआरएफ-1 में परिवर्तन किए जाने के कारण नॉन आईआरए से आईआरए प्रान की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। नॉन आईआरए से आईआरए प्रान में परिवर्तन हेतु नवीन फार्म में आवेदन पत्र जिला कोषालय में तत्काल उपलब्ध करायें।
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Monday, March 19, 2018
नान आईआरए से आईआरए प्रान में परिवर्तन हेतु नवीन फार्म में आवेदन जिला कोषालय में उपलब्ध कराएं - जिला कोषालय अधिकारी
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