Thursday, September 20, 2018

23 सितम्बर से शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना

23 सितम्बर से शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना 
अनूपपुर जिले में 103380 परिवार करा सकेंगे पांच लाख रू. तक का निःशुल्क इलाज 
अनुपपुर | 20-सितम्बर-2018
 
   आयुष्मान भारत योजना सम्पूर्ण देश में 23 सितम्बर को लागू हो जायेगी। अनूपपुर जिले में भी आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ होगा। योजना का लाभ जिले के समस्त विकासखण्डों के शहरी व ग्रामीण परिवारों के 103380 हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें प्रत्येक परिवार के हितग्राही का 5.00 लाख रूपये तक के ईलाज का खर्चा शासन उठायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे से लेकर सत्यापन का लगभग 70 प्रतिशत काम किया जा चुका है। 23 सितम्बर 2018 को लाभाविंत हितग्राहियों को आयुष्मान के कार्ड वितरित कर दिये जायेंगे। इसके बाद हितग्राही शासन द्वारा चयनित अस्पतालों में गंभीर से गंभीर बिमारी का इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में आयुष्मान योजना शुभारंभ की जा रही है। जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों के हितग्राहियों को लाभ दिया जायेगा। हितग्राहियों का चयन 2011 की जनगणना सूची के आधार पर किया गया है। योजना में बी.पी.एल. कार्डधारकों एवं अत्योदय कार्डधारकों को सम्मिलित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी अरूणेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्र के 10455 परिवारों चिन्हांकित किये जा चुके हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्र के 92925 परिवारों का चिन्हांकन किया जा चुका है। जिनके पात्र हितग्राहियों का इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना में 700 स्वास्थ्य सेवायें शामिल की गई हैं। योजना की खास बात यह है कि इसमें इलाज की सुविधा बी.पी.एल. कार्डधारी के पूरे परिवार को मिलेगी और यह हेल्थ बीमा कैश लेश होगा। इलाज में उम्र की कोई सीमा नहीं है। बी.पी.एल. परिवार में सदस्यों की संख्या पर कोई बंधन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पहले से की बिमार चल रहा है तो उसका इलाज भी इस योजना के तहत हो जायेगा।
   जिला आई.ई.सी. सलाहकार मो. साजिद खान ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो कचरा बीनने वाले, भिखारी, घरेलू कामगार, फेरीवाले, मोची, निर्माण मजदूर, नलकार, मकान बनाने वाले, मजदूर, बेल्डिंग करने वाले, सुरक्षाकर्मी, कुली, सफाई कर्मी, माली, स्वारोजगारकर्मी, शिल्पकार, हस्तशिल्पी, परिचालक, हाथगाडी कर्मी, रिक्शाचालक, विद्युतकर्मी, धोबी, चौकीदार आदि को लाभ प्राप्त होगा।  

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