| भीड़ को उकसाने पर कठोरतम कार्यवाही होगी |
| संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग प्रारंभ |
| अनुपपुर | 20-सितम्बर-2018 |
उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉब लिंचिंग की घटनाओं के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में भी ऐसी घटनाओं को भारतीय दण्ड विधान संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराध माना जायेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग प्रारंभ कर दी गई है।
भीड़ को उकसाने का प्रयास करने वाले को न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कठोरतम दण्ड देने का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने मॉब लिंचिंग के बारे में तहसीन एस. पूनावाला विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य की सुनवाई करते हुए मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। |
Thursday, September 20, 2018
भीड़ को उकसाने पर कठोरतम कार्यवाही होगी
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