Wednesday, April 4, 2018

नगरीय क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण भवनों को हटाने के निर्देश

नगरीय क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण भवनों को हटाने के निर्देश 
 
अनुपपुर | 04-अप्रैल-2018
 
   
    नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक और जीर्ण-शीर्ण भवनों का चिन्हांकन करने तथा ऐसे भवनों अथवा उनके खतरनाक हिस्सों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह कार्य अभियान चलाकर एक साथ सभी नगरीय क्षेत्रों में किया जाए।
    मंत्री श्रीमती माया सिंह के निर्देश पर प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास ने नगर निगमों, नगर पालिकों ओर नगर परिषदों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नगरीय क्षेत्र में स्थित खतरनाक एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार नगरीय निकायों को हैं। इस प्रकार के भवनों के अचानक धराशायी हो जाने से जन-धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे भवनों अथवा उनके खतरनाक हिस्सों को हटाने की कार्यवाही करने के अधिकार नगर निगम क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 309 एवं 310 तथा नगर पालिका / नगर परिषद क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धार 221 में नगरीय निकायों को हैं। किसी भी प्रकार की जन-धन हानि को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाए।

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