| नगरीय क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण भवनों को हटाने के निर्देश |
| अनुपपुर | 04-अप्रैल-2018 |
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक और जीर्ण-शीर्ण भवनों का चिन्हांकन करने तथा ऐसे भवनों अथवा उनके खतरनाक हिस्सों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह कार्य अभियान चलाकर एक साथ सभी नगरीय क्षेत्रों में किया जाए।
मंत्री श्रीमती माया सिंह के निर्देश पर प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास ने नगर निगमों, नगर पालिकों ओर नगर परिषदों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नगरीय क्षेत्र में स्थित खतरनाक एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार नगरीय निकायों को हैं। इस प्रकार के भवनों के अचानक धराशायी हो जाने से जन-धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे भवनों अथवा उनके खतरनाक हिस्सों को हटाने की कार्यवाही करने के अधिकार नगर निगम क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 309 एवं 310 तथा नगर पालिका / नगर परिषद क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धार 221 में नगरीय निकायों को हैं। किसी भी प्रकार की जन-धन हानि को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाए। |
Wednesday, April 4, 2018
नगरीय क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण भवनों को हटाने के निर्देश
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
बच्चे देश की धरोहर हैं, उनका समुचित पालन पोषण आवश्यक - विधानसभा दल सभापति ऊषा ठाकुर - अनुपपुर | 10-सितम्बर-2017 बच्...
-
जिले में अभी तक कुल 91.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज अनुपपुर | 26-जून-2018 अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानका...
-
प्रदेश के 54 लाख विद्यार्थियो की मूलभूत दक्षताओं का आकलन दूरदर्शन से प्रसारित हो रहा विशेष कार्यक्रम अनुपपुर | 25-जून-2018 ...
-
निजी स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित 5 जुलाई को ऑनलाइन लाटरी से मिलेगा निजी स्कूलों में...
-
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन 200 क्विंटल तक हो सकेगा कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश अनुपपुर | 06-जून-2018 ...

No comments:
Post a Comment