| मेडिको लीगल रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट के लिये समिति गठित |
| अनुपपुर | 24-जुलाई-2018 |
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेडिको लीगल रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट उच्च न्यायालय अथवा राज्य सरकार के वेब सर्वर पर लोड की जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन के लिये अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा।
समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। प्रमुख सचिव विधि, सचिव गृह विभाग, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सचिव चिकित्सा शिक्षा, संचालक लोक अभियोजन, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएँ, संचालक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, संचालक मेडिको लीगल संस्थान, राज्य सूचना अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। संचालक स्वास्थ्य सेवा को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति समय-समय पर बैठक आयोजित कर उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन के लिये रोडमेप बनाएगी। साथ ही, हरियाणा और पंजाब राज्य में लागू व्यवस्था का परीक्षण कर एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने के लिये कार्यवाही करेगी। |
Tuesday, July 24, 2018
मेडिको लीगल रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट के लिये समिति गठित
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