Tuesday, July 24, 2018

पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर मिलेगी अंत्येष्टि सहायता राशि - सीईओ जि पं

पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर मिलेगी अंत्येष्टि सहायता राशि - सीईओ जि पं



अनूपपुर 24 जुलाई 2018/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार के किसी भी सदस्य अथवा आश्रित माता पिता अगर वो पृथक से पंजीकृत नहीं भी हैं को अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। डॉ सिडाना ने परिवर्तन फलस्वरूप हितग्राहियों तक सहायता राशि पहुँचाने का प्रबंध करने हेतु सभी सीएमओ एवं सीईओ जनपद को निर्देशित किया है।

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