Friday, July 6, 2018

विस्तारित उज्जवला योजना से हितलाभ करें सुनिश्चित- कलेक्टर

विस्तारित उज्जवला योजना से हितलाभ करें सुनिश्चित- कलेक्टर 
 
अनुपपुर | 06-जुलाई-2018
 
 
    प्रधानमंत्री उज्जवला में हुए विस्तार के फलस्वरूप 1 अप्रैल से अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही, समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, समस्त वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी हितग्राही श्रेणी में सम्मिलित किए जा चुके है। विस्तारित उज्जवला योजनांर्गत सम्मिलित उक्त नवीन श्रेणियों के हितग्रहियों को गैस कनेक्शन जारी करने हेतु बीपीएल सूची में नाम होने की अनिवार्यता नही है अर्थात् उक्त श्रेणी के हितग्रहियों का नाम बीपीएल सूची में न होने पर भी उन्हें गैस कनेक्शन प्राप्त करने की पात्रता होगी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने उक्त सम्मिलित श्रेणियों में से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्राथमिकता से लाभन्वित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त विकासखण्डों के आपूर्ति अधिकारियों को दिए है।  आपने कहा है कि उज्जवला योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं खाद्यान वितरण के समय समिति प्रबंधक/विक्रेता के माध्यम से सभी पात्र हितग्रहियों के केवाईसी भराया जाकर नजदीकी गैस एजेंसी में जमा कराया जाय तथा योजना अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों के परिवारों की पात्रतानुसार गैंस कनेक्शन जारी कराये जायें।
 

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