Thursday, June 7, 2018

असंगठित श्रमिकों को 13 जून को किया जाएगा हितलाभ वितरण आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के शहडोल आयुक्त ने दिये निर्देश

असंगठित श्रमिकों को 13 जून को किया जाएगा संबल योजना से लाभान्वित 
आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के शहडोल आयुक्त ने दिये निर्देश



अनूपपुर 7 जून 2018/ आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे के जैन ने अनूपपुर ज़िले मे आयोजित जिलाधिकारियों की विशेष बैठक मे बताया कि 13 जून को समस्त प्रदेश मे असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) से लाभान्वित किया जाना है। इस हेतु आपने समस्त संबन्धित विभागो महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा, विद्युत एवं नगरीय निकायो आदि को आवेदन प्राप्त कर आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु निर्देशित किया है। आपने समस्त विभागो के मैदानी अमलों के साथ जन अभियान परिषद के सदस्यों एवं सीएमसीएलडीपी के छात्रों को संबल योजनांतर्गत प्रदाय किए जाने वाले लाभों से आम जनो को अवगत कराकर अधिक से अधिक संख्या मे लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण एवं विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवर्तित जन कल्याण योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 4 प्रसव पूर्व जॉच कराने पर रूपये 4000 तथा प्रसव होने के बाद रूपये 12000 की सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि हेतु ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 5000 नगद प्रदान किये जायेगें। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अनुग्रह राशि भुगतान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये, दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रूपये, आंशिक स्थायी अंपगता होने पर 1 लाख की सहायता राशि दी जायेगी।असंगठित श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क में छूट रहेगी। असंगठित श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा प्रतियोगि परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जायेगी। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये निःशुल्क इलाज की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक वर्ष 1 लाख असंगठित श्रमिकों को स्व-रोजगार के लिये ऋण लेने पर सब्सिडी दी जोयेगी। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग दी जायेगी।श्रमिकों को ई-रिक्शा एवं ई-लाडर हेतु अनुदान दिया जायेगा। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 200 रूपये मासिक फ्लेट रेट पर विद्युत कनेक्शन दिये जायेगे।

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