सेवा प्रदाय मे लापरवाही के कारण राजस्व निरीक्षक बजरंग सिंह को कलेक्टर ने किया निलंबित
अनूपपुर 9 जून 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम मे अधिसूचित सेवाओं का समय सीमा मे प्रदाय न किए जाने एवं सेवाओं के प्रदाय मे उदासीनता के रवैये का संज्ञान लेते हुए राजस्व निरीक्षक तहसील- अनूपपुर श्री बजरंग सिंह को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री बजरंग सिंह पर इससे पहले सेवाओं के प्रदाय मे लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब के कारण 3750 रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की गयी थी। बार बार आदेश के भी आचरण मे सुधार न परिलक्षित होने पर कलेक्टर द्वारा यह कदम उठाया गया है। निलंबित राजस्व निरीक्षक श्री सिंह का मुख्यालय ज़िला भू अभिलेख कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है।निलंबन अवधि मे कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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