Monday, April 9, 2018

अनूपपुर जिले में धारा 144 प्रभावशील


अनूपपुर जिले में धारा 144 प्रभावशील




अनूपपुर 09 अप्रैल 2018/. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में प्रतिबंधात्मक निषोधाज्ञा लागू करने के आदेष जारी किये हैं। यह आदेष 9 अपै्रल 2018 से प्रभावषील रहेगा। अनूपपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावषील होने से अनूपपुर जिले में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार अथवा पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, कोई जुलूस-रैली अथवा आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं की जा सकेगी। जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा, जिले में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईंटो के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। यह आदेष मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ड्यिूटी पर अन्य लोक सेवक ड्यिूटी पर अन्य व्यक्ति जिनको कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो लागू नहीं होगा।

सामाजिक समरसता और आपसी सौहाद्र को भंग करने वाले पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी- श्री हितेश चौधरी
अनूपपुर जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री हितेश चौधरी ने कहा है कि जिले की सामाजिक समरसता और आपसी सौहाद्र को बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग विशेष के समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, भाषण या सोशल मीडिया में कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, या साम्प्रदायिक द्वेश फैलाने वाले, जातिगत घृणा फैलाने वाले या मानव शरीर को निर्वस्त्र दिखाने वाले वीडियो/मैसेज/पोस्ट करता है उसे शहर की अमन शांति भंग करने के आरोप में उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जावेगी । इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित की गई है जो सोशल मीडिया के Facebook एवं Whats app के सभी ग्रुपों पर सूक्ष्मता से निगाह रख रही है अतः सभी Whats app के ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में जुड़े सभी सदस्यों को मैसेज के माध्यम से उन्हें समझाइश दी जाए कि ग्रुप में किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाए, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कठोर वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस एवं शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली अन्य सुविधाओं से भी उन्हें वंचित किया जाएगा।
अनूपपुर जिले मे शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार मे विशेष सभा का आयोजन किया गया। बैठक मे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती सिंह, अपर कलेक्टर डॉ आरपी तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैष्णव शर्मा, एसडीएम अनूपपुर श्री प्रवीण फूलपगारे, एसडीएम जैतहरी श्री बीडी सिंह समेत नगरपालिका एवं जनपद अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि, एवं पत्रकार बंधु उपस्थित थे।


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