| तीन बी.एल.ओ. निलंबित |
| अनुपपुर | 09-अप्रैल-2018 |
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजय शर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के त्रुटि रहित निर्वाचन नामावलियां तैयार करने बी.एल.ओ. नेट के अन्तर्गत निर्वाचकों से विहित प्रारूपों पर जानकारी ऑनलाईन फींडिंग के कार्य सम्पादित करने हेतु निर्वाचन रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के निर्देशों का पालन करने में उदासीनता बरते जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कर्मचरियों को निलंबित करने संबंधी आदेश जारी किया है। जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला किरगी (राजेन्द्रग्राम) के सहायक अध्यापक श्री रामगोपाल संत, सांधाटोला (राजेन्द्रग्राम) के सहायक शिक्षक श्री रजतलाल विराट एवं शासकीय प्राथमिक शाला किरगी के सहायक शिक्षक श्री वेदन सिंह मराबी हैं। आपने साथ ही निलंबन अवधि में उक्त निलंबित अध्यापकों का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनूपपुर में नियत किया जाता हैं निलंबित कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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Monday, April 9, 2018
तीन बी.एल.ओ. निलंबित
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