Monday, April 9, 2018

फसल नुकसान पर अब न्यूनतम 5 हजार से लेकर 1.20 लाख तक राहत मिलेगी

फसल नुकसान पर अब न्यूनतम 5 हजार से लेकर 1.20 लाख तक राहत मिलेगी 
 
अनुपपुर | 09-अप्रैल-2018
 
   
    प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा फसलों के नुकसान पर दिये जाने वाली राहत राशि में वृद्धि की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 में संशोधन किया है। नए संशोधन के बाद अब कम मूल्य की फसल की क्षति होने पर अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी। एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में देय राशि 5 हजार रूपये से कम नहीं होगी। पहले यह राशि 2 हजार रूपये थी।
      इसी तरह, फसल हानि के लिये अथवा फलदार पेड़, उन पर लगे संतरा, नीबू, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलों और पान बरेजा आदि की हानि होने पर किसी भी खातेदार को आर्थिक अनुदान सहायता अधिकतम एक लाख 20 हजार रूपये तक दी जा सकेगी। पहले अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा 60 हजार रूपये थी। 

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