| माता-पिता का परित्याग कर उपेक्षा करने वाले शासकीय सेवकों के वेतन से कटेगी राशि |
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| अनुपपुर | 04-मार्च-2018 |
राज्य शासन द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2009 में नियम 2(1) तथा नियम 14 में संशोधन किया है। संशोधन अनुसार ऐसे शासकीय सेवक जो अपने माता-पिता का परित्याग कर उपेक्षा करते है उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिशत तक की राशि (अधिकतम दस हजार रूपए) काटी जाकर उनके माता पिता को भरण-पोषण हेतु देने का प्रावधान नीहित किया गया है।
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Sunday, March 4, 2018
माता-पिता का परित्याग कर उपेक्षा करने वाले शासकीय सेवकों के वेतन से कटेगी राशि
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