| मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत करें आवेदन |
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अनुपपुर | 04-मार्च-2018 |
शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वंय का रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से जिला व्यांपार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के प्रावधानों अनुसार 18 से 40 वर्ष आयु के कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो बैंक डिफॉल्टर न हो एवं म.प्र. के मूल निवासी हो आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से 10 लाख से अधिक 2 करोड तक की परियोजना लागत के उद्योग एवं सेवा गतिविधि के ऋण-प्रकरण प्रस्तुत किये जा सकते है। योजनान्तर्गत परियोजना लागत अर्थात् प्लांट एवं मशीनरी में किये गये पूँजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्थापित उद्योग सेवा उद्यम को 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट ग्यारंटी शुल्क राशि 7 वर्षो तक देय होगी।
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Sunday, March 4, 2018
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत करें आवेदन -
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