| बोर्ड परीक्षा 2018” परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें अत्यावश्यक घोषित |
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| अनुपपुर | 04-मार्च-2018 |
राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अधिसूचना जारी कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित कर दिया गया है। उक्त अधिसूचना के तहत तीन माह की अवधि के लिए मंडल परीक्षाओं में अपेक्षित किसी भी प्रकार के कर्तव्य की अवहेलना करने पर ऐसे व्यक्ति दंड के भागी होंगे।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत प्रति वर्ष अधिसूचना जारी कर राज्य शासन द्वारा परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें अत्यावश्यक घोषित की जाती हैं। |
Sunday, March 4, 2018
बोर्ड परीक्षा 2018” परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें अत्यावश्यक घोषित
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