| एक्स-रे मशीनों का ए.ई.आर.बी. में पंजीयन अनिवार्य |
| अनुपपुर | 26-जून-2018 |
एक्स-रे संस्थाओं द्वारा ए.ई.आर.बी. में पंजीयन और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस एक्स-रे कार्य करना परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम-2004 के तहत दण्डनीय होगा।
संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ ने बताया है कि देश में अपंजीकृत नैदानिक एक्स-रे उपकरण, परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम- 2004 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। देश में अपंजीकृत नैदानिक एक्सरे उपकरण, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा सील किए जा रहे है। सभी एक्सरे/इमेजिंग उपकरणों के संचालक/ मालिक अगले 15 दिवस में उपकरणों का पंजीयन ए.ई.आर.बी. पोर्टल से अनिवार्य रूप से करायें एवं इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दें। समयावधि में पंजीयन न कराने की स्थिति में संबंधित क्लीनिक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। ए.ई.आर.बी. द्वारा प्रारंभ किए गए E-Licensing System (e-LORA) से शासकीय/अशासकीय नैदानिक एक्सरे संस्थाऐं वर्तमान में नि:शुल्क ऑनलाईन पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। |
Tuesday, June 26, 2018
एक्स-रे मशीनों का ए.ई.आर.बी. में पंजीयन अनिवार्य
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