| अनुपपुर | 20-अप्रैल-2018 |
कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील कोतमा के विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी श्री डॉ. के.एल. दीवान पर 250 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।
|
Friday, April 20, 2018
समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
ईव्हीएम की एफएलसी आज मास्टर टेªनर्स को उपस्थिति के निर्देश अनूपपुर 26 नवम्बर 2014/ ईव्हीएम की एफएलसी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रि...
-
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन 200 क्विंटल तक हो सकेगा कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश अनुपपुर | 06-जून-2018 ...
-
आदर्श आचरण संहिता के समय मीडिया से अपेक्षित आचरण के सम्बंध में प्रेस वार्ता आज 4 अक्टूबर को अनूपपुर 3 अक्टूबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन-...
-
निजी स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित 5 जुलाई को ऑनलाइन लाटरी से मिलेगा निजी स्कूलों में...
-
खुलें में शौच से मुक्त गांव की परिकल्पना को सकार करने अभियान से जुडे छात्र-छात्राएं अनुपपुर | 18-जुलाई-2018 स...

No comments:
Post a Comment