Wednesday, April 25, 2018

ग्राम पंचायत सचिवों के लिए चिकित्सा एवं प्रसूति अवकाश के संबंध में आदेश

ग्राम पंचायत सचिवों के लिए चिकित्सा एवं प्रसूति अवकाश के संबंध में आदेश 

अनुपपुर | 25-अप्रैल-2018
 
 
    प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को प्रसूति, पितृत्व तथा लघुकृत अवकाश की पात्रता के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी सीईओ जिला पंचायत तथा सीईओ जनपद पंचायतों को आदेश दिए गए हैं। प्रसूति अवकाश के संबंध में जारी आदेश के तहत महिला ग्राम पंचायत सचिव को जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, उन्हें प्रसव होने की दिनांक से 180 दिन की अवधि तक का प्रसूति अवकाश मंजूर किया जा सकता है। ऐसी अवधि में यह वेतन के बराबर अवकाश वेतन की हकदार होगी, जो उसने अवकाश पर प्रस्थान के तुरंत पूर्व प्राप्त किया है।
    पितृत्व अवकाश के संबंध में जारी आदेश के तहत पंचायत सेवा के ऐसे कर्मचारी जिसकी दो से कम जीवित संतान है, उसकी पत्नि की प्रसव अवस्था के दौरान अर्थात शिशु के जन्म तारीख से 15 दिन पूर्व तक या जन्म की तारीख से 6 माह तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। पितृत्व अवकाश परिवर्तित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। पितृत्व अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। 

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