परिवार के सदस्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिल सकेगा जाति प्रमाण पत्र
अनूपपुर 14 जुलाई 2018 / ज़िला लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि संचालक लोक सेवा अभिकरण के निर्देशानुसार ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य ( पिता/भाई/बहन) को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा पूर्व में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है को डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा सकेगा। इस सेवा को प्रदाय करने की समय सीमा 15 दिवस रखी गयी है।
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