शौचालय के लिये गई महिला के साथ छेड़-छाड़ करने वाले
को एक वर्ष का कारावास
अनूपपुर 17 जुलाई 2018/ सहायक ज़िला अभियोजन अधिकारी श्री राकेश कुमार पांडे ने बताया कि अनूपपुर के ग्राम बम्हनी मे 17 जून 2015 को पीड़िता शौच के लिये शाम 07 बजे घर के पीछे गई थी तभी वहां गांव का दुर्गेश उर्फ बबलू पटेल पिता रामलाल पटेल आ गया और छेड़खानी करने लगा तथा पीड़िता का हाथ पकड़कर मुंह दबाने की कोशिश करने लगा, फरियादिया ने धक्का देकर आरोपी से हाथ छुड़ाकर भागी तब जाकर बची। आरोपी पहले भी फरियादिया का पीछा करता था एवं उसे परेशान करता था।
फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली अनूपपुर में की गई, कोतवाली अनूपपुर अपराध क्र. 233/15 में अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना रामजी शर्मा, सहायक उप निरीक्षक को सौंपी विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्र. 487/15 में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे के तर्कों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रमाणित माना। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर श्रीमती ज्योति राजपूत ने आरोपी को 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।

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