Tuesday, July 17, 2018

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल होना आवश्यक नहीं

सभी कल्याणियों को हितलाभ प्रदाय करें सुनिश्चित - कलेक्टर
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल होना आवश्यक नहीं




अनूपपुर 17 जुलाई 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को संबन्धित क्षेत्र की समस्त पात्र कल्याणियों (विधवाओं) को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजनांतर्गत लाभ का प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु स्वप्रेरणा से आवश्यक औपचरिकताए पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है। आपने कहा कोई भी पात्र हितलाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजनांतरगत लाभ प्राप्त करने हेतु कल्याणी (विधवा महिला) मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। लाभ प्राप्त करने हेतु बीपीएल का बंधन नहीं है। उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं कल्याणी आयकर दाता एवं शासकीय कर्मचारी ( राज्य अथवा केंद्र सरकार, अंतर्गत पोषित निगम, उपक्रम, संस्थाएं अधीन कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी से है) न हो। मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता  अंतर्गत 18 से 79 वर्ष की कल्याणी को प्रतिमाह 300 रुपये एवं 80 एवं उससे अधिक आयु पर 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि  दी जाएगी।

No comments:

Post a Comment

Featured Post

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा    ...

इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें