Friday, May 4, 2018

खसरा, खतोनी एवं नक्शा प्राप्ति हेतु कर सकते है घर बैठे ऑनलाइन आवेदन ई-केवाईसी व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होगी यह सुविधा


खसरा, खतोनी एवं नक्शा प्राप्ति हेतु कर सकते है घर बैठे ऑनलाइन आवेदन 
ई-केवाईसी व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होगी यह सुविधा



अनूपपुर 4 मई 2018/ ज़िला लोक सेवा प्रबन्धक  श्रीमती सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आम जनो की सुविधा हेतु ई-केवाईसी व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। इस सेवा के माध्यम से आवेदक अपने आधार नंबर का उपयोग कर घर बैठे राजस्व विभाग की सेवाओं खसरा , खतोनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपने ज़िले के अंतर्गत संचालित समस्त  लोक सेवा प्रबन्धको को सूचित किया है कि लोक सेवा केंद्र की आईडी मे एक नया ऑप्शन राजस्व ई-केवाईसी जोड़ा गया है। यहाँ पर खसरा , खतोनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि की प्राप्ति हेतु  ऑनलाइन आवेदनो को देखा जा सकेगा। लोक सेवा केंद्र के द्वारा इन आवेदनो का प्रिंट निकालकर तहसील ऑफिस भेजा जाएगा तथा निर्धारित खसरा, खतोनी एवं  नक्शे के प्रमाण पत्र डिस्पोसल को आवेदक को वर्तमान व्यवस्था अनुसार प्रदान कर दिया जावेगा। इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु शुल्क मात्र 25 रुपये ही रहेगा। 

नागरिकों को घर बैठे MPeDistrict पोर्टल से सेवाएं प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश
श्रीमती राजपूत ने खसरा , खतोनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे मे बताया है कि आवेदक को पोर्टल से सेवा प्राप्त करने के लिए  अपने आधार न. से लॉगिन करना होगा। आधार न. डालते ही आवेदक के  आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल न. पर एक OTP आयेगा। OTP वेरीफाई होने के पश्चात आवेदक पोर्टल पर लॉगिन हो जायँगे और सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। यदि आवेदक के पास आधार न. नहीं है या  आधार न. से  मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो वे इन सेवाओं का लाभ घर बैठे नहीं ले पाएंगे। पोर्टल से सेवा प्राप्त करने के लिए पेमेंट गेटवे के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा उपलब्ध ई-वॉलेट का उपयोग कर ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है । आपने यह भी बताया कि आवेदक सेवा से असंतुष्ट होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी के निर्णय से 30 दिवस के भीतर  प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण समय सीमा मे निराकृत न होने की स्थिति में भी आवेदक प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में निर्णय से 60 दिवस के भीतर आवेदक द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति मे आवेदक  loksevamp@gmail.com पर ई-मेल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।


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