कोषालय में आहरण संवितरण के लिये "रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट" मॉड्यूल लागू
अनूपपुर 4 मई 2018/ जिला कोषालय अधिकारी श्री एन के नर्रे ने बताया कि 01 मई से जिला कोषालय में अब आहरण एवं संवितरण के लिये रिसीव एण्ड डिसबर्समेट मॉड्यूल लागू हो चुका है। अब सीएसएफएमएस से स्लिम के पासवर्ड से कोई भी देयक रिसीव नहीं होंगें। सभी प्रकार के देयक, वेतन देयक की भांति आईएफएमआईएस से जनरेट किये जायेंगें। आपने बताया कि प्रत्येक कार्यालय मे जिस प्रकार वेतन निर्धारण, पे-रोल एवं ईएसएस की अन्य प्रक्रियाओ के लिए हायरार्की (वरीयता अनुक्रम) बनाई गयी है, उसी प्रकार "डिपॉज़िट" एवं "रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट" मोड्यूलेस के लिए हायरार्की संबन्धित कार्यालय के एडमिन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी । जिसमें एक क्रिएटर, दूसरा वेरीफायर तथा तीसरा एप्रूवर होगा। साथ ही आपने नाम प्रस्तावित कर रोल मैप कराने का आग्रह किया है। जिससे देयकों के भुगतान में होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

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