Saturday, May 5, 2018

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 30 मई तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 30 मई तक आवेदन आमंत्रित 
 
अनुपपुर | 05-मई-2018
 
     कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित अनूपपुर ने बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित युवाओं को अपना स्वयं का उद्योग अथवा सेवा उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित की गई है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे युवक-युवतियां जो जिले की मूल निवासी हो और जिन्होने कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर न हो यदि वो अपना कोई स्वयं का उद्योग या सेवा उद्यम स्थापित करना चाहता हो तो उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत किया जायेगा। आपने बताया कि योजना की परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 12 लाख की मार्जिन सहायता एवं परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा। यदि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी युवक अथवा युवती जो उक्त पात्रता रखता है और उक्त योजना अंतर्गत अपना रोजगार स्थापित करने के लिये स्वयं का उद्योग अथवा सेवा उद्यम स्थापित करना चाहता है तो वो चार्टेड एकाउण्टेंट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परियोजना प्रपत्र तैयार कराकर अपने समस्त प्रमाण पत्रों सहित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति अनूपपुर में 30 मई 2018 तक सम्पर्क कर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालयीन समय में जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त एवं आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। वर्ष 2018-19 के लिये इस योजना के अंतर्गत जिले को 01 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 

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