मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा उद्यमी एवं कृषक उद्यमी योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु 28 मई तक करे आवेदन
अनूपपुर 5 मई 2018/ महाप्रबंधक ज़िला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री ऊईके ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक उमीदवारों 28 मई तक आवेदन दे सकते हैं।आपने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50.00 हजार से 10.00 लाख तक ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु आवेदक कक्षा- 5वीं उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष का होना चाहिए। सामान्य वर्ग पुरूष के लिये मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख देय होगी। सामान्य वर्ग महिला/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 2.00लाख रूपए देय होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक ऋण हेतु आवेदन दिये जा सकते हैं। इस योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष हो। इस योजना के तहत मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख एवं बी.पी.एल. आवेदक होने पर 18.00 लाख देय होगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50.00 हजार से 2.00करोड तक के ऋण के लिए आवेदन दिये जा सकते हैं । आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष हो। इसके तहत मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00लाख बी.पी.एल. होने पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18.00 लाख देय होगी।
आवश्यक दस्तावेज़
उपरोक्त सभी योजनाओं में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूची), आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, दो फोटो, परियोजना रिपोर्ट आवेदन के साथ सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगें। आवेदक एमपी आनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकतें हैं एवं आवेदन की दो प्रति मय दस्तावेजों के उद्योग कार्यालय में जमा कराना होंगे। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, अनूपपुर से प्राप्त की जा सकती है।

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