| विधवा पेंशन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं |
| अनुपपुर | 28-मई-2018 |
प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सदस्य होने संबंधी शर्त को हटा दिया है। अब यदि कोई महिला विधवा है और वह गरीब परिवार की सदस्य नहीं भी है तो उसे पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि योजना के प्रावधानों के अनुसार 18 से 79 वर्ष तक की विधवा महिला को प्रति माह 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रति माह 500 रुपये की पेंशन दी जायेगी।
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Monday, May 28, 2018
विधवा पेंशन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं
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