| मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
| अनुपपुर | 28-मई-2018 |
शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में ऐसे दंपत्ति जिनकी संतान सिर्फ लड़कियां ही हैं, को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में पात्रता के मापदण्ड अनुसार हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो, दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में केवल पुत्री हो और दम्पत्ति आयकरदाता न हो।
पात्रता की पुष्टि के लिए दस्तावेज जिन दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं की पुष्टि राशन कार्ड, मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो, ग्राम पंचायत, वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी के प्रस्तुत करने पर की जाएगी। |
Monday, May 28, 2018
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
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