| छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति को भी लाभ |
| अनुपपुर | 09-मई-2018 |
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 के नियम 4-ख में संशोधन कर जिला छिंदवाड़ा एवं सिवनी के भारिया जनजाति के ऐसे आवेदक को जो संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। पहले यह प्रावधान केवल छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड के लिये था।
|
Wednesday, May 9, 2018
छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति को भी लाभ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
असंगठित श्रमिक कल्याण योजनाओं पर अनूपपुर जिले में हुई विशेष ग्रामसभा ग्राम सभाओं में 13 जून को श्रमिकों को हितलाभ वितरित होंगे, 10 जून क...
-
मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजनांतर्गत 90 कृषको का दल भ्रमण सह प्रशिक्षण हेतु रवाना अनूपपुर 27 सितंबर 2018/ उपसंचालक कृषि श्री एनडी गुप्ता ने 90 ...
-
पर्यटन क्विज के लिये प्रत्येक जिले से एक क्विज मास्टर को प्रशिक्षण अनुपपुर | 17-जुलाई-2018 प्रदेश में पर्यटन गतिविधि...

No comments:
Post a Comment