| छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति को भी लाभ |
| अनुपपुर | 09-मई-2018 |
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 के नियम 4-ख में संशोधन कर जिला छिंदवाड़ा एवं सिवनी के भारिया जनजाति के ऐसे आवेदक को जो संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। पहले यह प्रावधान केवल छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड के लिये था।
|
Wednesday, May 9, 2018
छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति को भी लाभ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
जनपद जैतहरी में स्वरोजगार शिविर सम्पन्न 160 हितग्राहियों का किया गया पंजीयन अनुपपुर | 11-मई-2018 जिला व्यापार ए...
-
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन अनुपपुर | 27-मार्च-2018 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ह...
-
ओडीएफ गांव का सपना साकार कर समाज में लाए परिवर्तन अनुपपुर | 06-अगस्त-2018 स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत ‘‘स्वच्छ अनूपप...
-
प्रत्येक मंगलवार होगा विद्युत जनसुनवाई का आयोजन अनूपपुर 5 जनवरी 2019/ कार्यपालन अभियंता एमपीपीकेवीवीसीएल श्री प्रमोद गेडाम ने बताया कि सप्ता...
-
ख़रीफ़ फ़सल के पंजीयन की कार्यवाही 28 जुलाई से 31 अगस्त तक अनूपपुर 24 जुलाई 2018/ उपसंचालक कृषि श्री N डी गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन...

No comments:
Post a Comment