| वेतन निर्धारण हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें- जिला कोषालय अधिकारी |
| अनुपपुर | 05-अप्रैल-2018 |
जिला पेंशन अधिकारी अनूपपुर ने बताया है कि संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/न.को.प्र./2017-18/2017 भोपाल 26 मार्च 2018 के द्वारा वेतन निर्धारण प्रक्रिया में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके माध्यम से वेतन निर्धारण प्रकरणों में नियुक्ति दिनांक, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति का सत्यापन करने एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा अंतिम अनुमोदन की तिथि, राशि की जानकारी एवं उसके पश्चात के समस्त घटनायें यथा पदोन्नति, क्रमोंन्नति, दण्ड आदि की जानकारी सिस्टम में प्रविष्ट कर वेतन निर्धारण किया जाना है। किन्तु कार्यालयों द्वारा प्रेषित प्रकरणों में उक्त निर्देशों का पालन नहीं करते हुए वेतन निर्धारण कर प्रकरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है।
आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित ऑनलाईन प्रकरण मूलतः संचालनालय कोष एवं लेखा के संदर्भित पत्रानुसार उल्लेखित विवरण, जानकारी प्रविष्ट आईएफएमआईएस सिस्टम में की जाकर ऑनलाईन वेतन निर्धारण कर वेतन निर्धारण पत्रक का प्रिंट आउट दो प्रतियों में संलग्न किया जाकर प्रकरण पुनः जॉच हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि समय-सीमा में अनुमोदन की कार्यवाही की जा सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन मान में वेतन निर्धारण एरियर की किश्तों का भुगतान वेतन अनुमोदन के पश्चात ही देय होगा। |
Thursday, April 5, 2018
वेतन निर्धारण हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें- जिला कोषालय अधिकारी
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